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क्‍या पत्‍नी के साथ ही बेटा और बेटी को भी बना सकते है PF का नॉमिनी? क्‍या कहते हैं EPFO के नियम?

EPFO Nominee Rules – अगर कर्मचारी ने नॉमिनी का उल्लेख नहीं किया है और कर्मचारी की मृत्‍यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है.

नई दिल्‍ली. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने अब ईपीफ मेंबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. नॉमिनी के बिना EPF खाताधारक अब ईपीएफओ की कुछ सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते. ईपीएफ खाते (EPF Account) का नॉमिनी होना बहुत जरूरी भी है. अगर किसी पीएफ अकाउंट धारक ने नॉमिनी बनाया है तो उसके अकाउंट में जमा पैसा आसानी से उस व्‍यक्ति को मिल जाता है, जिसे अकाउंट होल्‍डर देना चाहता था. ईपीएफ खाते के लिए ईपीएफओ एक से ज्‍यादा नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान करता है. यानी एक ईपीएफ मेंबर अपनी पत्‍नी के साथ ही बेटे और बेटी को भी नॉमिनी बना सकता है.

ईपीएफ में नॉमिनी ऑनलाइन बनाया जा सकता है. ई-नॉमिनेशन पीएफ खाताधारक और उसके परिवार को पीएफ बेनेफिट दिलाने में बहुत मददगार है. अगर किसी पीएफ सब्‍सक्राइबर की मौत हो जाती है तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा और निपटारा तभी संभव है जब ई-नॉमिनेशन किया गया हो.

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परिवार का सदस्‍य ही होगा नॉमिनी
पीएफ अकाउंट होल्‍डर सिर्फ अपने पारिवारिक सदस्‍यों को नॉमिनी बना सकता है. अगर किसी व्‍यक्ति का परिवार नहीं है, तो ही अन्‍य व्‍यक्ति को नॉमिनी घोषित कर सकता है. किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने के बाद अगर परिवार का पता है तो गैर-परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है.

क्‍या एक से ज्‍यादा नॉमिनी हो सकते हैं?
पीएफ खाताधारक अपने एक से ज्‍यादा नॉमिनी भी घोषित कर सकता है. एक से ज्‍यादा नॉमिनी होने पर ज्‍यादा नॉमिनेशन डिटेल्‍स देनी होती है और इस बात का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करना होता है कि किस नॉमिनी को कितनी राशि मिलेगी.

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ई-नॉमिनेशन नहीं तो होगी ये दिक्‍कतें
ईपीएफओ ने ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई खाताधारक ई-नॉमिनेशन नहीं करता है तो वह अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस और पासबुक नहीं देख सकता. ई-नॉमिनेशन के लिए खाताधारक का यूएएन का एक्टिव होना और मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना जरूरी है.

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ये है ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन करने का तरीका

  • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें.
  • ‘सर्विस’ टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘फॉर इम्पलॉइज़’ टैब पर क्लिक करें.
  • अब अपने UAN के साथ लॉग इन करें.
  • मैनेज टैब नजर आएगा. इसमें ई-नॉमिनेशन चुनें.
  • अब अपना परमानेंट और करंट एड्रेस भरें.
  • फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए, यस सिलेक्ट करें.
  • नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें.
  • अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर आगे बढ़ें.
  • अपना आधार नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP भी भरें.
  • इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा.

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