भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत 18वीं सदी के दौरान हुई थी. सर जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 में इसे पेश किया था. हालांकि इस पर कानून बना साल 1922 में जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1922 कहा गया.
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जिसमें इनकम टैक्स के अलग-अलग पहलुओं को शामिल किया गया और एक पूर्ण रूप से कानून बनाया गया. भारत में जब हर साल बजट पेश होता है तो उसमें इनकम टैक्स को लेकर भी कुछ स्कीम होती हैं. इनकम टैक्स भरने के बाद इनकम टैक्स का रिफंड आता है. जिसे इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं. कैसे आप भरें इनकम टैक्स जिससे आपको जल्द मिल सके इनकम टैक्स का रिफंड लिए जानते हैं.
इन गलतियों से बचें
अक्सर देखा गया है की इनकम टैक्स फाइल करते वक्त कुछ छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं. जिसके चलते इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिल पाता. इसीलिए हम आपको बता रहे हैं की इनकम टैक्स फाइल करते वक्त कौन सी गलतियां आप ना करें. जिससे कि आपको आपका रिफंड मिल सके. सबसे पहले आपको आईटीआर ई फिलिंग पोर्टल पर अपनी पूरी जानकारी भरनी होती है.
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जिसमें बैंक की अकाउंट डिटेल से लेकर आपका फोन नंबर आपकी ईमेल आईडी यह सब आपको सही भरना होता है अगर इसमें से कुछ भी चीज गलत होती है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारी जानकारी जचने के बाद ही रिफंड देता है.
इस तरह पता करें स्टेटस
एक बार आप सही से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद आप ऑनलाइन जाकर कभी भी इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको आईटीआर ई फिलिंग पोर्टल पर जाना होगा. जहां आपको योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको आपका पैन नंबर, आपकी एसेसमेंट ईयर और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. उसे ओटीपी को डालने के बाद आपको आपका इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दिख जाएगा.
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आमतौर पर इनकम टैक्स रिफंड के अकाउंट में आने के लिए चार से पांच सप्ताह लग जाते हैं. अगर फिर भी आपका इनकम टैक्स रिफंड ना आए. तो आप ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आइटीआर ई फिलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जानकारी भी ले सकते हैं.