ईपीएफओ: सीबीडीटी द्वारा जारी की गई गाइडलांस और और 6 अप्रैल को जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, 1 अप्रैल से आपके खाते में एक वित्त वर्ष में अगर 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा होते हैं तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस काटा जाएगा. जिसकी दरें अलग-अलग होंगी.
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने यह दिशानिर्देश जारी किया है कि चालू वित्त वर्ष (2022-23) में अगर आपके पीएफ में अंशदान 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होता है तो उससे मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस लगाया जाएगा. 6 अप्रैल को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया है कि इसकी कबायद 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई है यानी यह नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है.
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31 अगस्त 2021 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि गैर-सरकारी संगठन के कर्मचारियों का पीएफ 2.5 लाख से ज्यादा होने और सरकारी कर्मचारियों का पीएफ का अंशदान 5 लाख से ज्यादा होने पर मिलने वाले ब्याज से टीडीएस वसूला जाएगा. जिसके बारे में बजट 2022-23 के दौरान भी चर्चा की गई.
बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित खबर के मुताबिक, एनए शाह एसोसिएट्स के पार्टनर गोपाल बोहरा ने कहा कि गाइडलांस के अनुसार ईपीएफओ के टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों खाते अलग-अलग होंगे.
किन खातों पर लगाया जाएगा टैक्स?
यह नियम सभी ईपीएफ सब्सक्राइबर्स पर लागू होगा. इसमें एक्जेम्पेटेड इस्टैब्लिशमेंट, अनएक्जेम्पेटड इस्टैब्लिशमेंट और एक्जेम्पेटड ट्रस्ट्स सभी शामिल किए गए हैं. टीमलीज सर्विसेज के वाइस प्रेसीडेंट और बिजनेस हेड प्रशांत सिंह का कहना है कि पीएफ के फुल एंड फाइनल सेटिलमेंट केस में टीडीएस लागू होगा. क्लेम ट्रांसफर करने में लागू होगा. साथ ही एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में ट्रांसफर किए जाने पर भी लागू होगा. साथ ही डेथ के मामले में भी लागू होगा.
साथ ही यह नियम अंतरराष्ट्रीय वर्करों के मामले में भी लागू होगा.
किसको मिलेगी छूट?
यह नियम उन खातों पर नहीं लागू होगा जो 31 मार्च 2021 को बंद हो गए हैं. साथ, वित्त वर्ष 2021-22 तक या उसके पहले से वर्षों में अगर किसी खाते में 2.5 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा हुए हैं तो उन पर भी टीडीएस नहीं लगाया जाएगा. इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 या आगे के वर्षों में अगर कोई पीएफ खाताधारक अपने खाते से आंशिक रकम निकालता है जिससे उसकी रकम घटकर 2.5 लाख से कम हो जाती है तो तभी उसके खाते की रकम पर टीडीएस नहीं लगेगा.
क्या होगी टीडीएस की दर?
यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका पीएफ खाता पैन से लिंक किया गया है या नहीं. अगर आपका पीएफ खाता पैन से लिंक किया गया है तो जो ब्याज आपको प्राप्त हुआ है उस पर 10 फीसदी की दर से डीटीएस काटा जाएगा और अगर आपका पीएफ खाता पैन से लिंक्ड नहीं हो इसकी दर 20 फीसदी हो जाएगी.
इसके लिए आपको फॉर्म 15 जी और 15 एच को वैध पैन नंबर के साथ सबमिट करना होगा. इससे आपके टीडीएस की दरें घट जाएंगी. साथ ही आपके भारतीय निवासी होने पर अगर यह रकम 5000 रुपये है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा. अगर आप एनआरआई हैं तो 5000 रुपये की रकम पर टीडीएस काटा जाएगा. एनआरआई के मामले में इसकी दर 30 फीसदी होगी. साथ ही 4 फीसदी अतिरिक्त सेस काटा जाएगा. इसके अलावा अगर यह रकम 50 लाख की सीमा को पार करती है तो इस पर भी अतिरिक्क सेस लगाया जाएगा. इसकी दरें 10 फीसदी से 37 फीसदी तक हो सकती हैं.
क्या ये नियम पहले से जमा रकम पर भी लागू होंगे?
बहुत से लोगों के मन में एक सवाल बार-बार उठता है कि जो लोग पहले से अंशदान करते रहे हैं, तो उनके पीएफ खाते में पहले से जमा रकम पर क्या ये नियम लागू होंगे? तो उनके लिए यह बता दूं कि उनके खाते में पहले से जमा की गई रकम पर टीडीएस काटने के नियम नहीं लागू होंगे. यह नए वित्त वर्ष यानी 2022-23 से शुरु किया जा रहा है. पहले से जमा खाते की रकम से इसका कोई लेना-देना नहीं है.
क्या है जानकारों का राय?
जानकारों की राय है कि सबसे पहले तो आप यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता पैन से लिंक्ड है या नहीं. अगर आपका ईपीएफ खाता पैन से नहीं लिंक किया गया है तो आपके खाते में 2.5 लाख रुपये ज्यादा जमा की गई रकम पर मिलने वाले ब्याज पर 20 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा. इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी इस दौरान अपनी नौकरी बदलता है तो उसे फॉर्म 13 भरकर अपने खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लेना चाहिए.