प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को राशि भुगतान में देरी हुई तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) पर कड़ी कार्रवाई होगी। राशि भुगतान में हो रहे विलंब पर नाराजगी जताते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को सख्त निर्देश दिया है।
विभाग ने साफ कहा है कि जल्द-से-जल्द सभी स्वीकृत आवास के विरुद्ध लाभुकों के खाते में आवास निर्माण की पहली किस्त की राशि का भुगतान करें। जिस प्रखंड में इसको लेकर सुस्ती बरती जा रही है, वहां के बीडीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा विभाग को भेजी जाये। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के नौ लाख 36 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं पर, इसके खिलाफ अभी तक छह लाख 30 हजार लाभुकों को ही पहली किस्त की राशि का भुगतान किया जा सका है
विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसा पाया जा रहा है कि कई प्रखंडों के स्तर पर राशि भुगतान के कार्य लंबित हैं। ऐसे में बीडीओ की कार्यशैली पर प्रश्न उठता है। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र से 11 लाख 49 हजार लाभुकों के आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। इसी आलोक में नौ लाख 36 हजार की आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। तीन 40-40 हजार के किस्तों में पीएम आवास योजना में घर के निर्माण के लिए चयनित लाभुकों को राशि मिलती है।
इसके तहत पहली किस्त आवास की स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद लाभुक को दी जाती है। इसके बाद दूसरी किस्त उस समय मिलती है, जब उनके घर का आधार एवं नींव रख दी जाती है। तीसरी एवं आखिरी किस्त खिड़की एवं दरवाजे, छत का काम पूरा होने के बाद दी जाती है।