केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए कई स्कीम चला रही हैं. इनमें 60 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पीएम किसान मानधन योजना शामिल है. इस योजना के तहत किसानों को 36,000 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती है.
नई दिल्ली. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 10.07 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर हैं. यह संख्या देश के कुल परिवारों का 48 फीसदी है. इतनी बड़ी आबादी को विकास की मुख्यधारा से बाहर नहीं रखा जा सकता है. यही वजह है कि केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए कई स्कीम चला रही हैं. इनमें किसान सम्मान निधि समेत कई स्कीम शामिल हैं. इसी कड़ी में सरकार 60 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन योजना चला रही है. इसका नाम पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) है. इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपये प्रति महीने या 36,000 रुपये वार्षिक पेंशन दी जा रही है.
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हालांकि, इस पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को पहले निवेश करना होता है. पीएम किसान मानधन योजना में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के किसान निवेश कर सकते हैं. इस योजना के तहत किसानों की उम्र 60 वर्ष पूरी होने के बाद 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाती है. हालांकि, पेशन पाने के लिए किसानों पहले थोड़ा निवेश करना होता है.
निवेश की राशि हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच होती है. किसी किसान को 18 साल की उम्र में 55 रुपये, जबकि 40 वर्ष की उम्र में प्रत्येक महीने 200 निवेश करना होता है. 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें पेंशन मिलने लगेगी. प्रधानमंत्री मानधन योजना को 2019 में लागू किया गया था.
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ये हैं शर्तें
केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उन सभी किसानों को मिल सकता है, जो पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा ले रहे हैं. हालांकि, वहीं किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है. पीएम किसान सम्मान निधि से प्राप्त 6000 रुपये में से सीधे इस योजना में निवेश करने को चुनने की छूट है. इस तरह किसान को अपनी जेब से सीधे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है.