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PM Awas Yojana: पीएम आवास के नियमों में सरकार ने किए बदलाव, जान लीजिए वरना निरस्त हो जाएगा आवंटन

PM Awas Yojana: अगर आप भी पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें, वरना आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव कर दिया है. अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो तुरंत जान लें. 

PM Awas Yojana: अगर आप भी पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं या अब इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो पढ़ले ये खबर जरूर पढ़ लें, वरना आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. सरकार ने इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. नए नियम में सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत आवंटित घर को लेकर संशोधन कर दिया है. आप जान लें कि जिन आवासों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है. 

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पीएम आवास के बदल गए नियम 

सरकार अब नए नियम के अनुसार, सरकार पहले पांच साल यह देखेगी कि आप अपने आवास में रहते हैं या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में बदला जाएगा. वरना नए नियम के तहत विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा और आपको आपकी राशि भी वापस नहीं होगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी. 

फ्लैट के लिए भी बदले नियम 

इसके साथ ही आपको बता दें कि अब नियम और शर्तों के मुताबिक शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. यानी अब पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा. दरअसल, सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब ऐसा न कर सकें. 

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जानिए क्या कहते हैं नियम

पीएम आवास योजना के नियम के अनुसार, अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी. सरकार किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी. 

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