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सीसीआई के 936 करोड़ के जुर्माने पर आई गूगल की सफाई, कहा- प्लेस्टोर ने डेवलवपर्स खूब लाभ पहुंचाया

सीसीआई ने मंगलवार को गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है.

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नई दिल्ली. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 936 करोड़ रुपये के हालिया जुर्माने पर गूगल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. गूगल ने कहा है कि उसकी प्ले स्टोर पॉलिसी ने देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों तक तकनीक के प्रसार में मदद की है. कंपनी ने कहा कि गूगल प्ले द्वारा दी जाने वाली तकनीक, सुरक्षा, बेजोड़ विकल्प और फ्लेक्सिबिलिटी ने भारतीय डेवलपर्स को बहुत लाभ पहुंचाया है. साथ ही गूगल के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि वह अपने अगले कदम के लिए इस फैसले फैसले की समीक्षा कर रहे हैं.

सीसीआई ने मंगलवार को गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है. सीसीआई ने कहा कि कंपनी को अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के साथ एक निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने आचरण में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय करने का निर्देश दिया गया है. एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरा मौका है, जब गूगल के खिलाफ सीसीआई ने बड़ा फैसला दिया है.

क्या कहा सीसीआई ने?
सीसीआई ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. गौरतलब है कि गूगल प्ले के जरिए ही एंड्रायड फोन मालिक कोई भी ऐप डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बयान के अनुसार, आवश्यक वित्तीय विवरण और अन्य संबद्ध दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए गूगल को 30 दिनों का समय दिया गया है. बता दें कि सीसीआई की तरफ लगाई गई जुर्माने की राशि कंपनी के औसत कारोबार का सात प्रतिशत है. सीसीआई ने गूगल से ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई भी शर्त नहीं लगाने को कहा है, जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, भेदभावपूर्ण या असंगत है.

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पहले भी लगा है जुर्माना
नियामक ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. तब भी गूगल ने आदेश की समीक्षा करने की बात कही थी. नियामक ने एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल पर कुल 2,274.2 करोड़ रुपये का ‘अस्थायी’ जुर्माना लगाया है. आयोग ने फरवरी, 2018 में ऑनलाइन ‘सर्च’ के लिए भारतीय बाजार में अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के लिए गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. नियामक अन्य मामलों में भी गूगल की जांच कर रहा है. इसमें गूगल न्यूज और स्मार्ट टीवी के संबंध में गूगल की कथित रूप से प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियां शामिल हैं.

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