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मैच्‍योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद भी जारी रखा जा सकता है पीपीएफ अकाउंट, जानिए PPF Extension के नियम

अगर आपने भी पीपीएफ स्‍कीम में निवेश किया है और इस स्‍कीम को मैच्‍योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. पीपीएफ खाता विस्तार आप 5-5 साल करके आप कितनी भी बार करवा सकते हैं. 

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (Public Provident Fund- PPF) को निवेश का बेहतर विकल्‍प माना जाता है क्‍योंकि इसमें अन्‍य स्‍कीम्‍स की तुलना में ब्‍याज बेहतर मिलता है. साथ ही कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. पीपीएफ अकाउंट की मैच्‍योरिटी 15 साल में पूरी हो जाती है. लेकिन जैसा कि निवेश का रूल है कि आप जितनी लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, कंपाउंडिंग का फायदा उतना ज्‍यादा मिलता है. इस नियम को मानने वाले तमाम लोग ऐसे भी हैं, जो पीपीएफ की इस स्‍कीम को 15 साल से भी ज्‍यादा समय तक जारी रखना चाहते हैं ताकि अच्‍छी खासी रकम जमा कर सकें.

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अगर आपने भी पीपीएफ स्‍कीम में निवेश किया है और इस स्‍कीम को मैच्‍योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. पीपीएफ खाता विस्तार आप 5-5 साल करके आप कितनी भी बार करवा सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को मानना होगा. जानिए PPF Extension के लिए आपको क्‍या करना होगा?

जानिए पीपीएफ एक्‍सटेंशन के नियम

  • पहली शर्त पीपीएफ एक्‍सटेंशन सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिक ही करवा सकते हैं. किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके भारतीय नागरिकों को पीपीएफ खाते को खुलवाने की या अगर कोई खाता पहले से है तो उसके एक्‍सटेंशन की अनुमति नहीं मिलती है.
  • पीपीएफ एक्‍सटेंशन के लिए सबसे पहले तो आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्‍लीकेशन देनी होगी. ये एप्‍लीकेशन आपको मैच्‍योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी. 
  • अगर आपकी एप्‍लीकेशन पर पीपीएफ खाते की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है तो आपको  हर साल कम कम 500 रुपए सालाना जमा करना होगा. अगर आप इस मिनिमम राशि को जमा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. इसे दोबारा शुरू कराने के लिए आपको 50 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से पेनाल्‍टी देनी होगी.
  • PPF Extension का विकल्‍प चुनने के बाद आप अपने खाते से साल में सिर्फ एक बार ही पैसे निकाल सकते हैं. निकासी की राशि आपकी मैच्‍योरिटी वाली डेट तक जितनी रकम थी, उसकी 60 फीसदी तक हो सकती है. 
  • अगर आप पीपीएफ खाते में 15 साल के बाद किसी तरह की राशि जमा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी इस खाते का विस्‍तार चाहते हैं, तो ये विकल्‍प भी आपको मिल जाता है. इसके लिए आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस को सूचित करना जरूरी नहीं होता. अगर आप 15 साल की मैच्‍योरिटी के बाद रकम नहीं निकालते हैं, तो ये विकल्‍प अपने आप लागू हो जाता है.
  • इसका फायदा ये है कि आपके PPF अकाउंट में, जितनी भी रकम जमा है, उस पर पीपीएफ की गणना के हिसाब से ब्‍याज मिलता रहता है और टैक्स छूट भी लागू रहती है. इसके अलावा आप इस अकाउंट से कभी भी और कितना भी पैसा निकाल सकते हैं. चाहें तो पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं. इसमें आपको एफडी और सेविंग अकाउंट की सुविधा मिलती है. 

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