नई दिल्ली: हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जून है। हालांकि, आवेदन की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अब भी स्पष्टता की कमी है। आवेदन करने वालों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इससे जुड़े कई सवाल ऐसे भी हैं, जिनका स्पष्ट जवाब अभी तक Employees Provident Fund Organisation (EPFO) से नहीं मिला है। लिहाजा मगर एम्पलॉयी में असमंजस बरकरार है। ऐसे में EPFO पर हायर पेंशन के लिए अंतिम तारीख बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रमुख सवाल यह है कि पेंशन का भुगतान और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा।
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EPFO के स्तर पर बनाए गए वेतन रिकॉर्ड और कंपनी स्तर पर रखे गए रिकॉर्ड के बीच अंतर पाए जाने पर उसका समाधान कैसे किया जाएगा। यदि कंपनियों में से कोई अब अस्तित्व में नहीं है या उसका विलय हो गया है तो क्या होगा। एक्सपर्ट का मानना कि इस असमंजस की वजह से आवेदन की समय सीमा फिर से बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, इसकी संभावना कम है क्योंकि इसे पहले ही दो बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है। मगर दबाव ज्यादा बना तो फिर समय सीमा बढ़ाने के लिए अलावा कोई चारा नहीं रहेगा।
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सूत्रों का कहना है कि अभी हायर पेंशन के आवेदन के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में EPFO कुछ ऐसे सवालों के जवाब दे सकता है, जिसको लेकर स्पष्टता का अभाव है। इस बारे में लेबर मिनिस्ट्री की भूमिका काफी अहम है। इस पर लेबर मिनिस्ट्री भी नजर रखे हुए है। अगर मिनिस्ट्री ने आवेदकों के सवालों को लेकर ज्यादा स्पष्टता देने की बात की तो फिर EPFO को हायर पेंशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने को बाध्य होना पड़ सकता है।