नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। अगर आप एक वाहन के मालिक हैं तो आपके लिए सबसे जरुरी कागज में से एक ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) है। बिना इसके आप अपने वाहन को सड़क पर लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर आप बिना डीएल के अपने वाहन को चला रहे हैं तो आपका भारी चालान भी कट सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) खोने पर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। डुप्लीकेट DL के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन (RTO), दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे आप कैसे ऑनलाइन स्टेप-बाय-स्टेप इसे बनवा सकते हैं।
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क्या होता है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि, आखिर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है? आपको बता दें, ये ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होती है जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा बनाई जाती है। वो भी तब जब आपकी ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो गई हो, चोरी हो गई हो, या कहीं गुम हो गई हो। तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी उसी तरह ही वैध भी है।
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गुम हो जाए DL तो क्या करें?
अगर आपका डीएल गुम हो जाएं तो आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर एफ.आई.आर (F.I.R.) दर्ज करवाना चहिए।इसके बाद डुप्लीकेट DL प्राप्त करने के लिए जरुरी कागजों का इस्तेमाल करना चहिए।इसके बाद फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से अपने आरटीओ में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
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Online Driving License
आपको बता दें, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप सबसे पहले परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएं । इसके बाद आप डीएल की सर्विस सेलेक्ट करें जो आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा। इसके बाद आप ‘अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस’ पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप में आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरें यहां पर आप सारी जानकारी को भरें। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। इसके बाद जो फीस मांगे उसे भरें । इसके बाद आप एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करें। इतने सब के बाद आपको अपना डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।