नई दिल्ली. सरकार की पॉपुलर पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है. एनपीएस नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) सब्सक्राइबर्स को सिस्टेमैटिक लंपसम विद्ड्रॉल (SLW- Systematic Lump Sum Withdrawal) के तहत 100 फीसदी फंड निकासी की सुविधा दे सकता है.
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अभी तक फंड निकासी की सीमा 60 फीसदी है. वर्तमान में एसएलडब्ल्यू के तहत सदस्य सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलने वाली 60 फीसदी परिपक्वता राशि को मासिक/तिमाही/छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकते हैं.राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी की जानकारी पेंशन कोष नियामक (PFRDA) के अध्यक्ष डॉ. दीपक मोहंती ने हाल में आयोजित एनपीएस चिंतन शिविर में दी.
अगर ऐसा होता है तो सब्सक्राइबर्स को पैसे निकालने और इनके जरूरत पर इस्तेमाल की ज्यादा सुविधा हो जाएगी.ये भी पढ़ें- इस चाकू की कीमत में खरीद लेंगे आलीशान बंगला, कई लग्जरी कार, लेने से पहले रईस भी सोचेंगे 10 बारक्या है एसएलडब्ल्यू सुविधा?एसएलडब्ल्यू सुविधा में एनपीएस ग्राहकों को 75 वर्ष की आयु तक एन्यूटी/पेंशन प्लान खरीदने से छूट दी गई है.
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इसका मतलब है कि वे पूरा पैसा एनपीएस खाते में ही रख सकते हैं. खाते में रखे पैसे को वे नियमित अंतराल पर निकाल सकते हैं.
लेकिन, वे केवल 60 फीसदी फंड की निकासी ही कर सकते हैं. यदि पीएफआरडीए का नया प्रस्ताव लागू होता है तो सदस्यों को एसएलडब्ल्यू से 100 फीसदी रकम निकालने की अनुमति मिल जाएगी. पीएफआरडीए का मानना है कि 100 फीसदी फंड निकासी की सुविधा होने से सब्सक्राइबर्स लंबे समय तक अपनी राशि एनपीएस कोष में रखेंगे. इससे उन्हें बढ़िया रिटर्न मिलेगा और एनपीएस के पास भी ज्यादा फंड जमा होगा.
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ऐसे शुरू कर सकते हैं एसएलडब्ल्यू एनपीएस ग्राहकों को एसएलडब्ल्यू सुविधा शुरू करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के जरिए एक बार आवेदन करना होगा. इस सुविधा को शुरू और खत्म करने की तारीख भी बतानी होगी. साथ ही यह भी बताना होगा कि वे राशि कितने अंतराल पर निकालेंगे. प्रत्येक भुगतान के बाद शेष राशि एनपीएस में निवेश के रूप में बनी रहेगी. इस शेष राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा.