केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। ये 5 बैंक: द पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, द मंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, द बालासोर भद्रक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हैं।
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किस बैंक पर कितना जुर्माना
-बिहार के पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹1.50 लाख का जुर्माना लगा।
– गुजरात के पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹1.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगा।
-बैंकिंग नियामक ने गुजरात में मंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹1.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
– द बालासोर भद्रक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बालासोर पर ₹50,000 का मौद्रिक जुर्माना लगा।
-आरबीआई ने ध्रांगधरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹1 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि इन सभी मामलों में, जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है।
बैंक ऑफ अमेरिका, N.A, HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया
रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, N.A और HDFC बैंक लिमिटेड पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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फेमा 1999 की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत रिपोर्टिंग जरूरतों पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, N.A पर जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि HDFC बैंक पर जुर्माना गैर-निवासियों से जमा स्वीकार करने के निर्देशों के उल्लंघन के लिए है।