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ITR भरने के लिए खुल गया इनकम टैक्स विभाग का पोर्टल, 31 जुलाई लास्ट डेट, जानिए पूरा प्रोसेस

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असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल (ITR filing 2022-23) करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल चालू हो गया है. इस बार टैक्‍स फाइलिंग सिस्‍टम में कई बदलाव किए गए हैं. आईटीआर फाइल करने के लिए पैन, आधार और इनवेस्‍टमेंट प्रूफ की आवश्‍कता होगी.

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नई दिल्‍ली. एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकरदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR filing 2022-23) दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर टैक्‍सपेयर से आईटीआर भरने का अनुरोध किया है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी आम व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 (ITR filing 2022-23 Last Date) है. वहीं ऐसे बिजनेस जिनकी ऑडिट की आवश्‍यकता होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्‍ट डेट  31 अक्टूबर, 2022 है. अगर किसी टैक्‍सपेयर ने कोई स्‍पेसिफाइड विदेशी या घरेलू ट्रांजेक्‍शन की है तो वह 30 नवंबर 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकता है.

इस साल टैक्‍स फाइलिंग सिस्‍टम में बहुत से बदलाव किए गए हैं. उदाहरण के लिए इस बार आयकर विभाग करदाताओं से यह भी पूछा रहा है कि क्‍या वह पिछले साल की ही टैक्‍स व्‍यवस्‍था के अनुसार टैक्‍स देना चाहते हैं या फिर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्‍य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है और आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए.

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यह है ITR भरने का तरीका

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • अपनी यूजर आईडी यानी PAN, पासवर्ड और कैप्‍चा कोड को दर्ज कर लॉग इन करें.
  • ई फाइल मेन्‍यू पर जाएं और यहां पर Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
  • आप इनकम टैक्‍स रिटर्न पेज पर पहुंच जाएंगे. यहां पर आपका पैन अपने आप दर्ज हो जाएगा, क्‍योंकि वह आईटीआर डेटाबेस से लिंक्‍ड है. ऐसा होने के बाद File now पर क्लिक करें.
  • अब एसेसमेंट ईयर सेलेक्‍ट करें. आपको 2022-23. सेलेक्‍ट करना है.
  • अब ऑनलाइन मोड ऑफ फिलिंग पर क्लिक करें.
  • यहां आपका स्‍टेटस पूछा जाएगा जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ या अन्य. इंडिविजुअल पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा.
  • अगर आपकी आय कुल आय 50 लाख रुपये तक है तो ITR 1 पर क्लिक करें. इस आय में वेतन से हुई आय, प्रॉपर्टी और ब्‍याज तथा कृषि से हुई 5 हजार तक की आय शामिल है.
  • आप इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी के अलावा) हैं और आपकी आय 50 लाख रुपये तक है और आपको इनकम सेक्‍शन 44AD, 44ADA or 44AE की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो ITR 4 पर क्लिक करें.
  • मान लो कि आपने ITR 1 पर क्लिक किया है.
  • इसके बाद Let’s get started पर क्लिक करें.
  • रिटर्न फाइल करने का कारण सेलेक्‍ट करें.
  • अब अपनी पहले से दर्ज की गई जानकारियों को सत्‍यापित (validate) करें.
  • आप यहां अधिकतर कॉलम्‍स में नए डॉक्‍यूमेंट अपलोड कर चेंज कर सकते हैं.
  • यहां मांगी गई सारी जानकारियां भरने के बाद कन्‍फर्म पर क्लिक करें.
  • जब कन्‍फर्मेशन पूरा हो जाए तो वेरिफाई और सब्मिट पर क्लिक करें. इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं.
  • अब ‘Taxes Paid and Verification’ टैब में उपयुक्‍त वेरिफिकेशन ऑप्‍शन का चुनाव करें. आप तुरंत ई-वेरिफाई कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर बताए गए मैथ्‍ड  से 120 दिन बाद भी इसे सत्‍यापित कर सकते हैं.
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर हर स्‍टेप के बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहें. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्‍योंकि कई बार टाइम आउट होने पर आपकी भरी गई जानकारियां Delete हो जाती हैं.
  • आईटीआर वेबसाइट पर ड्राफ्ट इसे सेव करने के 30 दिन तक या फिर आईटीआर फाइल करने तक सेव रहता है.
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