TDS Claiming Process: कई बार ऐसा होता है जब सैलरीड कर्मचारियों की सैलरी में से TDS ज्यादा कट जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ ही तो ये खबर जरूर पढ़ लें. आप आसानी से ये पूरे पैसे वापस पा सकते हैं.
TDS Claiming Process: अगर आपका भी टीडीएस ज्यादा कट गया है तो जान लीजिए कि आप अपने पूरे पैसे वापस पा सकते हैं. दरअसल, TDS का मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो हर महीने आपकी सैलरी से कटती है. अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं फिर भी आपका हर महीने टीडीएस (TDS) कट जाता है. दरअसल, एंप्लॉयर को एक निश्चित तिथि तक अपने कर्मचारियों का टीडीएस काटना होता है. हर महीने सैलरीड कर्मचारियों की सैलरी में से TDS काटा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि एम्प्लोयी अपना इंवेस्टमेंट प्रूफ कंपनी में जमा नहीं किए हों तो कंपनी अपने नियमों के मुताबिक तय समय पर टैक्स काट लेती है.
ज्यादा कट गया TDS तो करें ये काम
अगर आपका भी टीडीएस ज्यादा कट गया है तो आप अपने पूरे पैसे वापस पा सकते हैं. इसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न भरकर अपनी सैलरी से ज्यादा कटा हुआ टैक्स वापस हासिल कर सकते हैं. वित्त वर्ष 2021-2022 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल 15 जुलाई से ही खुल चुका है, इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई रखी गई. तो आप हर हाल में इसे 31 जुलाई से पहले भर लें. इससे समय से आपका कटा टैक्स रिफंड के तौर पर वापस आ जाएगा.
ITR करें फाइल
टीडीएस रिफंड पाने के लिए 31 जुलाई 2022 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल जरूर करें. आप ध्यान रखें कि रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको इसका जिक्र जरुर करना होगा, तभी आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे. इसके अलावा कटे टीडीएम को प्राप्त करने के लिए आप फार्म 15G भरकर बैंक में जमा कर सकते हैं, इससे भी आपको टीडीएस का पैसा वापस मिल जाएगा. आइये जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.
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जानिए TDS क्लेम करने का तरीका
1. सबसे पहले आप अपना आईटीआर फाइल करें.
2. अब आप पेमेंट का स्टेटस प्राप्त करने के लिए www.incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाएं.
3. अब यूजर आईडी और पासवर्ड डालें.
4. इसके बाद आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखेगा.
5. अब आप ‘View File Returns’ पर क्लिक करें.
6. इसके बाद आपको आईटीआर के डिटेल्स दिख जाएंगे.