Railway Travel Insurance: ऑनलाइन रेल टिकट बुक करते समय रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस कराया जा सकता है. यह होने पर रेलयात्रा के दौरान ट्रेन दुर्घटना में यात्री को हुई शारीरिक हानि का मुआवजा बीमा कंपनी देती है.
नई दिल्ली. भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में शामिल है. हर दिन लाखों लोगों इसमें सफर करते हैं. लंबी दूरी की यात्रा के लिए अधिकतर लोग ट्रेन में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कम किराया है. रेल के सफर में हवाई जहाज और रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले कम किराया लगता है. यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए रेलवे कई कदम उठाता रहता है. ट्रैवल इंश्योरेंस (Railways Travel Insurance) भी एक रेलवे की एक शानदार सुविधा है.
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रेलवे ट्रैवल इंश्यारेंस उन यात्रियों को मिलता है जो ऑनलाइन रेल टिकट बुक करते हैं. लेकिन, बहुत कम लोग ही रेलवे यात्रा बीमा विकल्प को चुनते हैं. कारण ये है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती. 1 रुपये से कम में होने वाले इस इंश्योरेंस में यात्री को 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है. ट्रैवल इंश्यारेंस होने पर अगर ट्रेन दुर्घटना में यात्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो, उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है.
ऐसे लें ट्रैवल इंश्योरेंस
जब ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जाती है तो वेबसाइट और ऐप पर रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस का आप्शन आता है. ज्यादातर लोग इस काम के ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं. टिकट बुक करते समय इंश्योरेंस ऑप्शन को जरूर चुनें. इंश्योरेंस के लिए आपसे बस कुछ पैसे ही लिए जाएंगे. इंश्योरेंस ऑप्शन चुनने पर आपकी ई-मेल आईडी (Email ID) और मोबाइल नंबर पर एक लिंक आएगा. यह लिंक बीमा करने वाली कंपनी का होता है. इस लिंक पर जाकर आप वहां नॉमिनी की डिटेल (Nominee Details) जरूर भरें. बीमा पॉलिसी में नॉमिनी होने पर ही बीमा क्लेम (Insurance Claim) मिलने में आसानी होती है.
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इतना मिलेगा क्लेम
रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस होने पर रेल दुर्घटना में यात्री को हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है. दुर्घटना में यात्री को हुई हानि के अनुसार ही बीमा राशि मिलती है. रेल एक्सीडेंट में यात्री की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये बीमा राशि के रूप में मिलते हैं. अगर दुर्घटना में रेलयात्री पूरी तरह विकलांग हो जाता है तो भी कंपनी उसे 10 लाख रुपए देती है. वहीं, आंशिक तौर पर स्थाई विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये और घायल होने पर 2 लाख रुपये अस्पताल खर्च के रूप में मिलते हैं.
नॉमिनी होना जरूरी
रेल दुर्घटना होने पर वह व्यक्ति, नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी बीमा क्लेम कर सकता है. ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के अंदर बीमा का दावा किया जा सकता है. इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम आवेदन फाइल कर सकता है.