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कैसे मिलेगी कार या बाइक की डुप्लीकेट RC? घर बैठे भी कर सकते हैं अप्लाई, जानें क्या है तरीका?

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है, जो यह साबित करता है कि वाहन का मालिक कौन है और गाड़ी किसके नाम से क्षेत्रीय यातायात कार्यालय (RTO) में रजिस्टर्ड है.

नई दिल्ली. किसी वाहन का RC या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मालिक के लिए बहुत जरूरी होता है. सरल शब्दों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है, जो यह साबित करता है कि वाहन का मालिक कौन है और गाड़ी किसके नाम से क्षेत्रीय यातायात कार्यालय (RTO) में रजिस्टर्ड है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर गाड़ी की पूरी जानकारी लिखी रहती है. इसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख, रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक की जानकारी होती है.

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आमतौर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्लास्टिक कार्ड का होता है, लेकिन पहले यह कागज पर छपा होता था. इस वजह से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर छपी जानकारी मिट जाती थी. कई बार आरसी भी खो भी जाती है. अच्छी बात ये है कि आरटीओ से आप अपनी गाड़ी की डुप्लीकेट आरसी निकलवा सकते हैं. यहां आपको बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने वाहन के लिए डुप्लीकेट आरसी कैसे प्राप्त कर सकता है?

इस तरह करना होगा अप्लाई

सबसे पहले व्यक्ति को परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां “ऑनलाइन सर्विस” टैब के अंतर्गत, “वाहन से जुड़ी सेवाएं” पर क्लिक करें. फिर वेबसाइट उस राज्य का नाम पूछेगी. मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली का चयन करना होगा. इसके बाद वेबसाइट दिल्ली के वाहन परिवहन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाती है.

करना होगा रजिस्ट्रेशन

दिल्ली पर सिलेक्ट करने के बाद एक पॉप-अप अपने आप खुल जाएगा, जिसके माध्यम से व्यक्ति को “डुप्लीकेट आरसी जारी करें” पर क्लिक करना होगा जो “वाहन सेवा” के तहत होगा. व्यक्ति को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. अगर उसके पास पहले से ही एक अकाउंट है तो उसे लॉग इन करना होगा. एक बार लॉग इन हो जाने के बाद, “ऑनलाइन सर्विस” के तहत, “वाहन संबंधी सेवाएं” के लिए एक विकल्प होगा.

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यहां भरनी होगी वाहन की पूरी जानकारी

अगले स्टेप में वाहन की जानकारी भरनी होगी. व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर भरना होगा. फिर आधार नंबर और ओटीपी भरकर वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. इसके बाद आपको ई-हस्ताक्षर करने और दस्तावेज़ अपलोड करना होगा. फिर आपको ई-केवाईसी पूरा करना होगा और भुगतान करना होगा. एक बार जब आरटीओ आवेदन को मंजूरी दे देता है तो वे स्पीड पोस्ट के माध्यम से डुप्लीकेट आरसी भेज देंगे.

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