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RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, कहीं आपका तो नहीं था यहां अकाउंट

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (Babaji Date Mahila Sahakari Bank Limited), यवतमाल, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

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नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (Babaji Date Mahila Sahakari Bank Limited), यवतमाल, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि इस ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के हवाले से रिजर्व बैंक ने कहा कि लगभग 79 प्रतिशत जमाकर्ता, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.

डीआईसीजीसी ने 16 अक्टूबर, 2022 तक पहले ही कुल बीमित जमा राशि का 294.64 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

जानिए लाइसेंस रद्द करने का कारण
अपने लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड को ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, उसे जमा राशि लेने और भुगतान करने से तत्काल प्रभाव से रोका जाना शामिल है.

शुक्रवार (11 नवंबर, 2022) को कारोबार बंद होने के बाद से बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा, और अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

इससे पहले भी एक और बैंक पर लिया था एक्शन
रिजर्व बैंक (RBI) ने इससे पहले महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था. RBI ने महाराष्ट्र के द लक्ष्मी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Laxmi Co operative Bank Limited) का लाइसेंस रद्द कर दिया था. साथ ही इस बैंक को दिए निर्देश में कहा है कि वो अपने अकाउंट होल्डर्स को 5 लाख रुपये तक वापस भी करे.

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भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद अब लक्ष्मी को ऑपरेटिव बैंक कारोबार या लेन देन समेत अन्य वित्तीय कार्य नहीं कर सकेगा. आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक का दावा करने का हकदार होगा.

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