केंद्र ने शुक्रवार को क्रूड ऑयल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में कटौती का ऐलान किया है। ये संशोधित दरें 16 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो गई हैं।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, स्थानीय फर्मों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर कर मौजूदा 4,900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
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इस वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स को 5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स ‘शून्य’ पर अपरिवर्तित बना हुआ है। जबकि निर्यात के लिए हाई-स्पीड डीजल पर विंडफॉल टैक्स को पहले के 8 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
क्या है विंडफॉल टैक्स?
आपको बता दें कि जब किसी खास तरह या परिस्थितियों में कंपनियों को या फिर इंडस्ट्री को काफी लाभ होता है, तब विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है।
आसान शब्दों में कहे तो कंपनी को बिना मेहनत बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा होता है, तब इस तरा का टैक्स लगाया जाता है। बता दें कि विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाए गए विंडफॉल टैक्स का उद्देश्य घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों द्वारा अर्जित अत्यधिक लाभ को अब्जार्ब करना है और इसे हर 15 दिन पर संशोधित किया जाता है।
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1 जुलाई को लागू किया गया था विंडफॉल टैक्स
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आपको बता दें कि सबसे पहले 1 जुलाई को पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा, कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर 23250 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगाया गया था।