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शेयर बाजार

Share Market: शेयर बाजार के न‍िवेशक जरूर जान लें यह खबर, SEBI ने इन पर लगाया 10 करोड़ जुर्माना

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कंपनी के निदेशक सुरेश वेंकटचारी, आरएस रमानी और गुरुमूर्ति जयरामन छह माह से एक साल तक किसी ल‍िस्‍टेड कंपनी या मध्यवर्ती में निदेशक या प्रबंधन स्तर के किसी पद पर नहीं रह सकेंगे.

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Sebi : अगर आप भी शेयर बाजार में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर जरूर जान लीज‍िए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजीज ल‍िम‍िटेड (STL) और उसके तीन निदेशकों को एक से तीन साल के लिए प्रतिभूति बाजार में कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया है. साथ ही इन पर कुल 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बाजार नियामक (SEBI) ने यह कदम कथित रूप से कंपनी द्वारा अपने वित्तीय ब्योरे में गलत जानकारी देने पर उठाया है.

सेबी की तरफ से द‍िए आदेश में कहा गया कि कंपनी के निदेशक सुरेश वेंकटचारी, आरएस रमानी और गुरुमूर्ति जयरामन छह माह से एक साल तक किसी ल‍िस्‍टेड कंपनी या मध्यवर्ती में निदेशक या प्रबंधन स्तर के किसी पद पर नहीं रह सकेंगे. आदेश के अनुसार, सेबी ने एसटीएल पर चार करोड़ रुपये, वेंकटचारी पर तीन करोड़ रुपये, रमानी पर दो करोड़ रुपये और जयरामन पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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सेबी की ओर से शुक्रवार को जारी अंतिम आदेश के अनुसार, इन लोगों से 45 दिन के भीतर जुर्माना अदा करने को कहा गया है.

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