अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है. साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी देने होंगे.
नई दिल्ली. पैन कार्ड (Pan Card) आज के समय में हर वित्तीय काम-काज के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) से लगाकर बैंक या लेनदेन से जुड़े दूसरे कामों में ही पैन की जरूरत होती है. पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान और वित्तीय लेनदेन के लिए भी किया जाता है, लेकिन कई बार लोग गलती से एक या एक से अधिक पैन कार्ड भी बना लेते हैं. इस बार बजट में वित्त मंत्री सीतारामन ने पैन कार्ड (PAN Card) को लेकर बड़ी घोषणा भी की है. बजट 2023 में वित्त मंत्री ने पैन कार्ड को नई पहचान दे दी है. उन्होंने कहा है कि अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए कॉमन होगा. अब आप सामान्य पहचान पत्र (Common Identifier) के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही किसी भी कारोबार की शुरुआत भी पैन कार्ड से ही हो सकती है.
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ऐसे में बेहद जरूरी है कि आपका पैन कार्ड एक्टीवेट रहे. इसके लिए पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है. अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है. साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी देने होंगे.
इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये
इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा.
इन कारणों से हो सकती है जेल भी
कई बार लोग गलती से एक या एक से अधिक पैन कार्ड भी बना लेते हैं. हालांकि ये पैन कार्ड सही पहचान और विवरण के आधार पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन 2016 से पहले आयकर विभाग को कई शिकायतें मिली थीं. इन शिकायतों में दो से ज्यादा पैन कार्ड होने का खुलासा हुआ था. अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उन्हें सरेंडर करा दें. आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इसके लिए 6 महीने की न्यूनतम सजा और 10 हजार रुपये का न्यूनतम जुर्माना है. यह सजा और जुर्माना दोनों ही बढ़ सकते हैं.
ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
अब कैप्चा कोड एंटर करें.
अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
SMS से ऐसे करा सकते हैं लिंक
आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.
निष्क्रिए पैन को कैसे करें चालू
निष्क्रिय पैन कार्ड को चालू किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों वाला पैन नंबर डालने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा.