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नौकरीपेशा के लिए ITR भरना आसान, सहज और सुगम फॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर लांच, कहां और कैसे उठाएं फायदा?

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ITR Filing : इनकम टैक्‍स विभाग ने ITR भरने में मदद करने वाला सॉफ्टवेयर लांच किया है. टि्वटर हैंडल पर विभाग ने बताया कि ITR फॉर्म 1 और 4 को भरने में मदद करने वाला एक्‍सेल सॉफ्टवेयर लांच कर दिया गया है. इसकी मदद से नौकरीपेशा व्‍यक्ति अपना रिटर्न आसानी से दाखिल कर सकता है.

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नई दिल्‍ली. नौकरीपेशा और बिजनेस से कमाई करने वालों के लिए इनकम टैक्‍स विभाग (Income Tax Department) ने आईटीआर (ITR) भरना और आसान बना दिया है. विभाग ने ITR फॉर्म 1 और 4 को भरने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक्‍सेल (Excel) की सुविधा दी है. करदाता इसकी मदद से न सिर्फ अपनी टैक्‍स देनदारी का आकलन कर सकते हैं, बल्कि बिना सीए या एक्‍सपर्ट के ही अपना ITR फॉर्म भी भर सकते हैं. इसके अलावा ITR भरने के लिए फॉर्म 10 भी विभाग ने अपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है.

इनकम टैक्‍स विभाग ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल पर लिखा है कि आईटीआर 1 और 4 फॉर्म यानी सहज और सुगम फॉर्म को भरने के लिए एक्‍सेल यूटिलिटीज (Excel Utilities) की सुविधा आधिकारिक पोर्टल http://incometax.gov.in पर अपलोड कर दी गई है. टैक्‍सपेयर्स पोर्टल पर चल रहे लाइव टिकर पर क्लिक कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इस सॉफ्टवेयर के जरिये करदाता अपनी टैक्‍स देनदारी का आसानी से मूल्‍यांकर कर सकेंगे और बिना किसी एक्‍सपर्ट की मदद के ही अपना आईटीआर फॉर्म भी भर सकेंगे.

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अन्‍य करदाताओं को भी जल्‍द मिलेगी सुविधा
इनकम टैक्‍स विभाग ने ट्वीट में कहा- ‘अन्‍य आईटीआर फॉर्म (ITRs Form) के लिए भी सॉफ्टवेयर को जल्‍द जारी कर दिया जाएगा. करदाता इसका इस्‍तेमाल आकलन वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए कर सकते हैं. करदाताओं को इसकी जानकारी e-filing पोर्टल पर ही मिल जाएगी. इस बारे में धैर्य बनाए रखने के लिए करदाताओं की प्रशंसा करते हैं. हम इस दिशा में काम कर रहे हैं.’

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किसके लिए है ITR फॉर्म 1 और 4
इनकम टैक्‍स विभाग के अनुसार, ITR फॉर्म 1 उन करदाताओं को भरना होता है, जिनकी कमाई सैलरी, मकान का किराया और ब्‍याज से होती है. इसे सहज फॉर्म भी कहते हैं. यह फॉर्म सिर्फ व्‍यक्तिगत करदाताओं के लिए होता है. वहीं, ITR फॉर्म 4 उन करदाताओं को भरना होता है, जिनकी कमाई सैलरी, रेंट और ब्‍याज के अलावा किसी बिजनेस से भी होती है. इस फॉर्म को सुगम भी कहते हैं. इसका इस्‍तेमाल व्‍यक्तिगत करदाताओं के साथ हिंदू अविभाज्‍य फैमिली (HUF) भी करती है.

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पोर्टल पर एरर की शिकायत
कई करदाताओं ने आईटीआर भरने के दौरान e-filing पोर्टल पर एरर की शिकायत की है. टि्वटर यूजर @Jyesupadam ने लिखा- 5 लाख से कम इनकम के लिए ITR-1 रिटर्न भरते समय 87A रिबेट को लेकर एरर आ रहा है. इस पर इनकम टैक्‍स विभाग ने रिप्‍लाई में लिखा- आप अपने पैन और मोबाइल नंबर सहित अपनी सभी डिटेल और मामले को लिखकर orm@cpc.incometax.gov.in पर मेल कर दीजिए. हमारी टीम जल्‍द ही आपसे संपर्क करेगी. इसी तरह की शिकायत @abutalha012345, और @adv_sukhdeep_ आईडी वाले टि्वटर यूजर ने भी की है और आयकर विभाग ने उनसे भी सारा ब्‍योरा मेल करने को कहा है.

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