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Sebi का मेहुल चोकसी पर शिकंजा, भगोड़े कारोबारी के Bank, Demat, और Mutual Fund अकाउंट को अटैच करने का आदेश

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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी पर बाजार नियामक सेबी ने शिकंजा कसा है। सेबी ने कुल 5.35 करोड़ रुपये की वसूली के लिए भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी के बैंक खातों और शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को अटैच करने का आदेश दिया है।

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इस वजह से लिया गया निर्णय

सेबी ने यह निर्णय तब लिया जब अक्टूबर 2022 में सेबी ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी के व्यापार में शामिल होने के एक मामले में चोकसी पर जुर्माना लगाया था और यही जुर्माना मेहुल चोकसी भरने में विफल रहा।

5 करोड़ से अधिक की वसूली

सेबी ने अटैचमेंट नोटिस में कहा कि 5.35 करोड़ रुपये के बकाया में 5 करोड़ रुपये का शुरुआती जुर्माना, 35 लाख रुपये का ब्याज और 1,000 रुपये की वसूली लागत शामिल है।

बकाये की वसूली के लिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी- सीडीएसएल और एनएसडीएल– और म्युचुअल फंड को चोकसी के खातों से किसी भी डेबिट की अनुमति नहीं देने को कहा है। सेबी ने हालांकि इन अकाउंट में क्रेडिट की इजाजत दी है।

इसके अलावा, सेबी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे डिफॉल्टर द्वारा रखे गए लॉकरों सहित सभी खातों को संलग्न करें।

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कौन है चोकसी?

आपको बता दें कि मेहुल चोकसी, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर समूह का हिस्सा भी था।

मेहुल चोकसी भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी का मामा भी है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों पर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है।

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दोनों हैं फरार

पीएनबी के साथ धोखाधड़ी कर दोनों आरोपी साल 2018 की शुरुआत में भारत से भाग चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है और नीरव मोदी ब्रिटिश जेल में बंद है। भारत सरकार ने नीरव मोदी को भारत वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की अर्जी दी है जिसे नीरव मोदी चुनौती दे रहा है।

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