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उन लोगों के लिए भी ITR फाइल करना है जरूरी, जिनकी इनकम टैक्स छूट सीमा से होती है कम; जानिए- क्यों?

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ITR Filing Deadline: उन लोगों के लिए भी ITR फाइल करना जरूरी होता है, जिनकी इनकम टैक्स छूट सीमा से कम होती है.

ITR Filing: FY 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है. अधिकतम छूट सीमा से अधिक लोगों के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है. 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है. यदि उसकी ग्रॉस इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपये से अधिक है. इन व्यक्तियों के लिए ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम में मूल छूट सीमा बराबर है.

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हालांकि, कुछ व्यक्तियों को उनकी आय छूट सीमा से कम होने के कारण टैक्स का पेमेंट करने से छूट मिल सकती है, लेकिन ITR फाइल करना एक महत्वपूर्ण दायित्व है.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिनके तहत व्यक्तियों को ITR फाइल करना जरूरी होता है, भले ही उनकी इनकम तय सीमा से कम हो. वो शर्तें इस प्रकार हैं:

जब लोगों के पास भारत के बाहर असेट्स हों

एक व्यक्ति (भारत में निवासी और सामान्य निवासी) को कब इनकम का रिटर्न फाइल करना चाहिए, भले ही उसकी इनकम अधिकतम छूट सीमा से अधिक न हो, यदि वह:

किसी लाभकारी स्वामी के रूप में या भारत के बाहर स्थित किसी भी असेट (किसी भी यूनिट में किसी भी फाइनेंशियल हित सहित) का मालिक हो.

भारत के बाहर स्थित किसी भी अटाउंट पर सिग्नेटर करने का अधिकार रखता हो.

भारत के बाहर स्थित किसी भी असेट (किसी भी यूनिट में किसी भी फाइनेंशियल हित सहित) का लाभार्थी हो.

धारा 139 (1) के सातवें प्रावधान के तहत

यदि निर्धारिती का मामला धारा 139 (1) के सातवें प्रावधान के अंतर्गत आता है, तो ग्रॉस इनकम की परवाह किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है. इस प्रावधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे इस कारण से रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी इनकम अधिकतम छूट सीमा से अधिक नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है, यदि पिछले वर्ष के दौरान, उसके पास:

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किसी बैंक या सहकारी बैंक में रखे गए एक या अधिक चालू खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा किया गया हो.

विदेश यात्रा के लिए खुद पर या किसी अन्य व्यक्ति पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किया हो.

बिजली बिल के भुगतान के लिए 1 लाख रुपये से अधिक खर्च किया हो.

यदि पिछले वर्ष के दौरान कुल बिक्री, कारोबार या व्यवसाय की ग्रॉस रीसिप्ट 60 लाख रुपये से अधिक हो.

यदि पिछले वर्ष के दौरान प्रोफेशन में कुल ग्रॉस इनकम 10 लाख रुपये से अधिक हो.

यदि पिछले वर्ष के दौरान काटा और एकत्र किया गया कुल कर 25,000 रुपये या अधिक है.

60 वर्ष या उससे अधिक इनकमु के निवासी व्यक्ति के मामले में सीमा सीमा 50,000 रुपये है.

यदि पिछले वर्ष के दौरान व्यक्ति के एक या अधिक बचत बैंक खातों में कुल जमा 50 लाख रुपये या अधिक है.

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