Rahul Gandhi Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया.
नई दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचे और कहा कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है. उन्होंने कहा, ‘आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सच्चाई की जीत होती है. मेरा रास्ता तो साफ है, मेरे दिमाग में बिलकुल स्पष्टता है. जनता ने जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं.’
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राहुल गांधी के कांग्रेस मुख्यालय ’24 अकबर रोड’ पहुंचने पर उनके साथ उनकी बहन औेर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और कांग्रेस के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे. इससे पहले, पार्टी हेडक्वॉर्टर में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, ढोल बजाकर और झंडे लहराकर जश्न मनाया.
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे संविधान की जीत बताया और ‘सत्यमेव जयते’. कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, ‘हम सभी खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. लोकतंत्र अभी ज़िंदा है, इसका यह उदाहरण है.’
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खड़गे ने आगे कहा, ‘यह पूरे भारत की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान के उसूलों की जीत है. सभी की दुआएं हमारे साथ हैं, इसलिए हमें यह जीत मिली है.’ उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करने के मामले में 24 घंटे में ही सबकुछ हो गया था, लेकिन अब देखेंगे कितने घंटे में उनको वापस लाते हैं.’
उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया.
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शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.