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ITR Filing: 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने के बाद ITR फाइल करने पर भी कुछ लोगों को नहीं भरनी होगी पेनाल्टी, जानें- कौन हैं इसके लिए पात्र?

ITR Filing: 31 जुलाई की समय सीमा के बाद ITR फाइल करने पर सबको पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती है. यहां पर उसके बारे में जानकारी दी गई है जिसको पेनाल्टी से छूट मिल सकती है.

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Penalty On ITR Filing After Last Date: नागरिकों के लिए अपनी टैक्स जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना एक महत्वपूर्ण दायित्व है. आमतौर पर हर साल 31 जुलाई के आसपास सरकार ITR फाइल करने की समय सीमा तय करती है, इस समय सीमा को पूरा करने में विफलता का नतीजा यह होता है कि अक्सर जुर्माना वसूला जाता है. हालांकि, ऐसे कुछ मामले होते हैं, जिनमें लोगों को 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाने पर भी जुर्माना भरने से छूट मिल सकती है.

आइए, यहां पर समझते हैं कि वो कौन सी परिस्थिति होती है, जब टैक्स पेयर को समय सीमा समाप्त होने के बाद ITR फाइल करते समय जुर्माना से छूट मिल जाती है.

सीनियर सिटिन्स और अति सीनियर सिटिजन्स

सीनियर सिटिजन्स और अति सीनियर सिटिजन्स को कुछ उदारता प्रदान करने के प्रयास में, सरकार ने देर से फाइलिंग के लिए पेनाल्टी से छूट की शुरुआत की है. इन कैटेगरीज के अंतर्गत आने वाले टैक्सपेयर, जो 31 जुलाई के बाद अपना ITR फाइल करते हैं, जुर्माने से छूट के पात्र हो सकते हैं.

जीरो टैक्स लायबिलिटी

यदि किसी व्यक्ति की कुल इनकम टैक्स योग्य सीमा से कम है और उस पर कोई टैक्स बकाया नहीं है, तो देर से फाइल करने पर जुर्माना लागू नहीं हो सकता है. हालांकि, यह छूट तभी लागू होती है जब टैक्सपेयर पर कोई टैक्स बकाया न हो.

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रिफंड सीनैरियो

वे टैक्सपेयर जो रिफंड के पात्र हैं और 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए हैं, वे अभी भी पेनाल्टी से बच सकते हैं. यदि टैक्सेज का पेमेंट समय पर किया गया है और वैलिड रिफंड क्लेम है, तो व्यक्ति पेनाल्टी से बच सकता है.

टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज और प्राकृतिक आपदाएं

ऐसे मामलों में जहां देरी इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज या एरिया को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण होती है, सरकार पेनाल्टी माफ करने पर विचार कर सकती है.

देर से ITR लेकिन समय पर टैक्स

यदि किसी व्यक्ति ने समय पर अपने टैक्स का पेमेंट किया है, लेकिन समय सीमा तक अपना ITR फाइल करने में विफल रहा है, तो उन्हें पेनाल्टी नहीं लगाई जाती है. ऐसे मामलों में समय पर टैक्स पेमेंट का सबूत होना जरूरी है.

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गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई की समय सीमा चूकने पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है. ऐसे सीनैरियो भी हैं जिनमें टैक्स पेयर इन पेनाल्टी से छूट मांग सकते हैं. वरिष्ठ नागरिक, जीरो टैक्स लायबिलिटीज वाले टैक्स पेयर्स, रिफंड के पात्र लोग, और टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले व्यक्ति उन समूहों में से हैं जो पेनाल्टी से छूट के लिए पात्र हो सकते हैं.

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