कंपनियां और ट्रेडर्स आईटी हार्डवेयर, लैपटॉप, टैबलेट आदि का आयात कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव ने कहा कि आयात पर कोई बैन नहीं लगाया गया है.
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नई दिल्ली. हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF) कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब इस मामले पर सरकार की ओर से सफाई आई है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव ने कहा कि आयात पर कोई बैन नहीं लगाया गया है. उन्होंने कहा कि कंपनियां और ट्रेडर आईटी हार्डवेयर, लैपटॉप, टैबलेट आदि का आयात कर सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, MeitY के सचिव ने कहा कि ऐसे आयात के लिए आवश्यक लाइसेंस 5 मिनट के भीतर दे दिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) द्वारा लाइसेंस पोर्टल पहले से ही ऑनलाइन है और यह एक साल के लिए बैध होगा. 2 कंपनियां पहले ही आयात लाइसेंस के लिए आवेदन कर चुकी हैं.
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नहीं बढ़ेगी पीसी, लैपटॉप और टैबलेट की कीमतें
सचिव ने कहा, ‘लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर जैसे गुड्स की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और गुड्स के ट्रांजिट में कोई बाधा नहीं आएगी. उनके मुताबिक, आयात पर इस रिस्ट्रिक्शन का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2.0 से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि एचपी समेत 44 कंपनियां पहले ही पीएलआई 2.0 स्कीम्स के तहत पंजीकरण करा चुकी हैं.
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DGFT ने जारी किया था नोटिफिकेशन
सरकार ने गुरुवार को लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF) कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी थी. किसी उत्पाद के आयात को प्रतिबंध (Restricted) की श्रेणी में डालने का मतलब है कि उनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी. डीजीएफटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था, ‘‘एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए खरीदे गए, डाक या कूरियर से मंगाए जाने वाले उत्पाद पर आयात लाइसेंस की अनिवार्यता की छूट रहेगी. ऐसे मामलों में लागू शुल्क का भुगतान कर आयात किया जा सकता है.’’