अगर आपके पास पुराने और कटे-फटे नोट जमा हो गए हैं तो आप उन्हें किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं. आपको उन नोटों के बदले उनकी पूरी कीमत मिलेगी. इसके लिए बैंक आपसे कोई भी फीस या कमीशन नहीं लेता है. हालांकि, आपके द्वारा जो नोट दिए जाते हैं वे आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक होना जरूरी है.
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नई दिल्ली. जब भी आप कैश में लेनदेन करते हैं तो कहीं ना कहीं से पुराने या कटे-फटे नोट आपके पास आ जाते हैं. कई बार दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं. वहीं कुछ लोग नोटों के बदले नए नोट देने की एवज में आपसे कुछ कमीशन लेते हैं. ऐसे में अगर आपके पास पुराने नोट जमा है तो हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप बिना किसी कमीशन के उन्हें बदलवा सकते हैं. आपको उन नोटों की पूरी कीमत मिलेगी.
आपको बता दें कि आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाकर पुराने नोट के बदले नए नोट ले सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपके द्वारा दिया जाने वाला कटा-फटा करेंसी नोट आरबीआई की गाइडलाइंस पर खरा उतरना जरूरी है. ऐसे नोट को बदलने से कोई भी बैंक इनकार नहीं कर सकता है.
क्या है नोट बदलने के नियम?
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आरबीआई ने एक व्यक्ति के लिए एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलने की लिमिट तय की है. यानी एक बार में आप अधिकतम 20 से नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन, इन नोटों की वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. 20 नोट और वैल्यू 5 हजार रुपये से कम होने पर बैंक आपको तुरंत नोट एक्सचेंज करके नए नोट दे देता है. अगर आपके पास इससे ज्यादा नोट है तो बैंक उन्हें तुरंत एक्सचेंज नहीं करता है. ऐसे में बैंक आपके द्वारा दिए हुए कटे फटे नोट अपने पास रख लेता है लेकिन उसके बदले में आपको पैसे बाद में बैंक अकाउंट के जरिए देता है.
ये साइन नहीं हुए तो नहीं बदलेंगे नोट
कोई भी बैंक केवल उन्हीं करंसी नोटों को बदलता है जिन पर सिक्योरिटी साइन जैसे सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि दिखाई दे रहे हों. अगर आपके नोट पर ये साइन नहीं हैं, तो बैंक नोट नहीं बदलने से मना कर सकता है. बता दें कि नोट बदलने के लिए बैंक आपसे कोई फीस या कमीशन नहीं लेता है. जिस ब्रांच में आप नोट बदलवाने जा रहे हैं, उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है.
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फटे हुए नोट के बदले कितने मिलेंगे पैसे?
आप बैंक को जो नोट देते हैं वह अगर बहुत ज्यादा कटा या फटा या खराब है, तो आपको उसकी कीमत के पूरे पैसे नहीं मिलते हैं. मान लीजिए आपके पास 200 रुपये का फटा हुआ नोट है तो उसका 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित होने पर आपको पूरा पैसा मिलेगा और 39 वर्ग सेंटीमीटर होने पर उसकी कीमत का आधा पैसा मिलता है. इसी तरह 10,20,50 के फटे हुए नोट जिनका कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है, तो उनके बदले में आपको वापस उसी कीमत का दूसरा नोट मिल जाएगा.