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PPF अकाउंट से जुड़े ये 8 नियम हर किसी को होने चाहिए पता, वरना करोड़पति बनने का सपना रह जाएगा अधूरा

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) के शानदार रिटर्न और टैक्स (Tax) छूट के चलते यह हर किसी का फेवरेट बनता जा रहा है. इसके तहत जो प्रिंसिपल अमाउंट निवेश किया जाता है, उस पर 80सी के तहत टैक्स नहीं लगता है. वहीं इस पर जो ब्याज मिलता है वह भी सेक्शन 10 के तहत टैक्स के दायरे से बाहर रहता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि लंबे वक्त तक पीपीएफ में पैसे लगाकर वह रिटायरमेंट तक करोड़पति बन सकते हैं. अगर आप भी पीपीएफ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको इससे जुड़े 9 नियम होने चाहिए.

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1- कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट?

पीपीएफ 15 साल में मेच्योर होने वाली स्कीम होती है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे भी बढ़ाया जा सकता है. इसे आप बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह खोल सकते हैं. बैंक से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से बैंक, दोनों जगह अकाउंट को एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसे किसी भी उम्र का शख्स खोल सकता है. 

2- पीपीएफ डिपॉजिट, कब और कितनी बार?

पीपीएफ खाते में एक शख्स साल में ज्यादा से ज्यादा 12 बार पैसे जमा कर सकता है. आप चाहे तो हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं या फिर चाहे तो एक ही बार में साल की शुरुआत में पूरा पैसा जमा कर सकते हैं.

3- पीपीएफ की ब्याज दर

पीपीएफ पर आपको गारंटी के साथ रिटर्न मिलता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पैसों को शेयर बाजार में निवेश नहीं किया जाता है, इसलिए शेयर बाजार की परफॉर्मेंस के आधार पर रिटर्न घटता-बढ़ता नहीं है. पीपीएफ पर ब्याज दर सरकार की तरफ से तय की जाती है और हर तिमाही में उसका रिव्यू किया जाता है. मौजूदा वक्त में यह दर 7.1 फीसदी है.

4- पीपीएफ डिपॉजिट लिमिट

पीपीएफ में आपको कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है, ताकि अकाउंट एक्टिव रहे. वहीं साल भर में आप इस अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.

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इससे अधिक पैसे जमा करने पर ना तो उस पर कोई ब्याज मिलेगा, ना ही उस पर 80सी के तहत टैक्स छूट मिलेगी. यह अतिरिक्त अमाउंट सब्सक्राइबर को बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दिया जाता है.

5- बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट

किसी भी बच्चे के मां-बाप की तरफ से बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है. अगर कोई दादा-दादी या नाना-नानी अपने नाती-पोते का पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहें, तो वह नहीं खोल सकते. बच्चे के नाम पर अकाउंट सिर्फ माता-पिता ही खुलवा सकते हैं.

6- कितने अकाउंट खोले जा सकते हैं

एक शख्स सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. यह बैंक या पोस्ट ऑफिस में से किसी एक जगह खोला जा सकता है. दोनों जगह एक-एक अकाउंट नहीं खोला जा सकता. हालांकि, आप एक जगह से दूसरी जगह अपने अकाउंट को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं. अगर गलती से दो अकाउंट खुल जाते हैं, तो दूसरे अकाउंट को रेगुलर अकाउंट की तरह माना जाएगा. 

7- पीपीएफ को समय से पहले बंद कराना

अगर आप चाहे तो मेच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकते हैं. हालांकि, यह भी 5 साल पूरे होने के बाद ही मुमकिन है. साथ ही आप कुछ खास शर्तों के साथ इसे बंद करवा सकते हैं. समय से पहले पीपीएफ बंद करने और पैसे निकालने के लिए शर्त है कि पैसो का इस्तेमाल किसी जानलेवा बीमारी के लिए होना चाहिए. यह अकाउंट होल्डर, उसके पार्टनर, बच्चे या फिर माता-पिता के इलाज के लिए निकाला जा सकता है. साथ ही आपको मेडिकल अथॉरिटी से जरूरी परमिशन भी लेनी होंगी.

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8- नॉमिनेशन के लिए अलग फॉर्म

जब आप पीपीएफ फॉर्म (Form-A) भरते हैं, तो उसमें नॉमिनेशन फाइल करने का कोई विकल्प नहीं होता है. इसके लिए आपको एक अलग फॉर्म भरना होता है. ध्यान रहे कि आप नॉमिनेशन का फॉर्म (Form-E) जरूर भर दें, ताकि बाद में नॉमिनी को लेकर कोई कानूनी दिक्कत ना हो.

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