दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने कम आय वर्ग के छात्रों को राहत देने के लिए फिर फीस माफी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है।
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इसके तहत छात्रों को फीस में 50 से 100 फीसदी तक छूट दी जाएगी। हालांकि, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस ने स्पष्ट किया है कि इसका लाभ इस बार पांच वर्षीय लॉ और बीटेक प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा। एक अधिकारी ने बताया कि विगत वर्ष ये दोनों कोर्स डीयू ने शुरू किए थे। इनमें दाखिला लेने वाले छात्रों को फीस माफी का लाभ दिया जा चुका है। योग्य छात्र 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर विभाग के अधिकारी का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय समग्र और समावेशी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के हितों को पूरा करने के लिए, डीन छात्र कल्याण कार्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है।
31 मार्च 2023 के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र या वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति। नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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पारिवारिक आय चार लाख से कम होनी चाहिए
डीयू के किसी भी संस्थान में स्नातक और परास्नातक कोर्स में पढ़ने वाला पूर्णकालिक छात्र की पारिवारिक आय चार लाख से कम होनी चाहिए। इसकी फीस वास्तविक शुल्क का 100 फीसदी या अधिकतम 10,000 रुपये माफ होंगे। यदि छात्र की पारिवारिक आय चार से आठ लाख के बीच है तो उसकी वास्तविक शुल्क का 50 फीसदी या अधिकतम 8 हजार रुपये माफ होंगे। डीयू ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पिछली परीक्षा में एसेंशियल रिपीट (ईआर) वाला छात्र आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
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अधिक जानकारी अभ्यर्थी को डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के कार्यालय या वेबसाइट https//dsw.du.ac.in से मिल सकती है। किसी तरह की जानकारी के लिए अभ्यर्थी इस आईडी fss@dsw.du.ac.in पर मेल भी कर सकते हैं।