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वित्त

SSY में इतनी रकम हर महीने जमा करके बेटी की उम्र 21 साल होने पर पा सकते हैं 69 लाख, साथ में मिलेगी इनकम टैक्स छूट

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने 12,500 रुपये या हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करके बेटी के 21 साल की होने पर 69 लाख रुपये जमा कर सकते हैं.

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Sukanya Samriddhi Yojana: ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की शुरुआत की थी. SSY का लक्ष्य बालिकाओं के लिए एक फंड बनाना है, जिसमें मैच्योरिटी पर अर्जित ब्याज को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स से छूट मिलती है.

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Schemes) की ब्याज दरें घोषित करते हुए SSY ब्याज दर 8.2 फीसदी घोषित की है. हालांकि, यह SSY ब्याज दर हर तिमाही में परिवर्तनशील है, लेकिन मैच्योरिटी के समय लगभग 8 प्रतिशत के शुद्ध रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है.

यदि कोई कमाने वाला व्यक्ति अपनी लड़की के जन्म के बाद SSY अकाउंट में हर महीने 12,500 रुपये या सालाना 1.50 लाख का निवेश करना शुरू कर देता है, तो वह लड़की के 21 साल की होने पर लगभग 69 लाख जमा करने में सक्षम होगा. इसके अतिरिक्त, निवेशक इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत एक FY में SSY अकाउंट में निवेश किए गए 1.50 लाख पर इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकता है.

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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) कैलकुलेटर

यदि कोई निवेशक अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद SSY अकाउंट में निवेश करना शुरू कर देता है, तो वह 15 साल तक योगदान कर सकेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में तब तक जमा कर सकता है जब तक कि उसकी बेटी 14 साल की नहीं हो जाती. लड़की के 14 वर्ष की हो जाने के बाद, लड़की के 18 वर्ष की हो जाने पर मैच्योरिटी राशि का 50 प्रतिशत निकाल सकते हैं और बैलेंस मैच्योरिटी राशि लड़की के 21 वर्ष की होने पर निकाली जा सकती है.
वहीं, यदि कोई व्यक्ति लड़की के 18 वर्ष की हो जाने के बाद उसके SSY अकाउंट से पैसे निकालना उचित नहीं समझता है, तो वह लड़की के 21 वर्ष की होने के बाद पूरी राशि की निकासी कर सकता है.

मैच्योरिटी के समय अपने पैसे पर 8.2 प्रतिशत रिटर्न मानते हुए, यदि कोई व्यक्ति 12 किस्तों में प्रति माह 12,500 रुपये या एक साथ ही 1.50 लाख का निवेश करता है, तो निवेशक अपने 1.5 लाख आयकर बेनिफिट का उपभोग करने में सक्षम होगा. एक FY में सेक्शन 80C की सीमा. यदि निवेशक लड़की के 21 वर्ष की होने पर पूर्ण निकासी लेता है, तो SSY मैच्योरिटी राशि लगभग 69,32,648 रुपये या 69.32 लाख रुपये होगी.

इसलिए, यदि कोई कमाने वाला व्यक्ति अपनी लड़की के जन्म के तुरंत बाद सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में प्रति माह 12,500 रुपये का निवेश करना शुरू कर देता है, तो 21 साल की उम्र में लड़की के पास लगभग 70 लाख रुपये हो सकते हैं.

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इनकम टैक्स बेनिफिट्स

कोई भी SSY अकाउंट होल्डर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत एक FY में SSY अकाउंट में निवेश किए गए 1.50 लाख तक के आयकर लाभ का दावा कर सकता है. अर्जित SSY ब्याज और SSY मैच्योरिटी राशि पर भी 100 प्रतिशत टैक्स-फ्री होगा.

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