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वित्त

सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ में 31 मार्च तक पैसा जमा न किया तो लगेगी पेनाल्‍टी, क्‍या कहते हैं नियम?

नई दिल्‍ली: सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और नेशनल पेंशन सिस्‍टम (एनपीएस) में निवेशकों को अपने खाते एक्टिव रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में न्‍यूनतम रकम जमा करनी होती है।

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इस न्यूनतम सालाना राशि को जमा न करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। पेनाल्‍टी भी लग सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए पीपीएफ, एसएसवाई और एनपीएस खातों में न्यूनतम राशि जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2024 है। इसका कनेक्‍शन टैक्‍सेशन से भी है। दरअसल, सरकार ने नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था को ज्‍यादा आकर्षक बनाया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्‍स स्लैब को बदलने के साथ बेसिक एग्‍जेम्‍प्‍शन लिमिट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। नई टैक्‍स व्यवस्था में स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को भी शामिल किया गया है। इस तरह 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्‍स देनदारी नहीं बनती है।

जो लोग पहले से ही पीपीएफ, एसएसवाई और एनपीएस जैसी टैक्‍स सेविंग स्‍कीमों में निवेश करते रहे हैं वो सकता है कि नई टैक्‍स रिजीम में स्विच कर गए हों या ऐसा करने का मन बना रहे हों। अगर ऐसा है तो उन्‍हें इन योजनाओं में निवेश पर टैक्‍स लाभ उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे लोगों को यह भी लग सकता है कि उन्हें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन स्‍कीमों में निवेश या डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, इन खातों में न्यूनतम राशि जमा न करने पर पेनाल्‍टी लग सकती है। पेनाल्‍टी से बचने के लिए यहां हम आपको हर योजना के लिए न्यूनतम जमा जरूरत के बारे में बता रहे हैं।

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सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)एसएसवाई योजना के लिए हर वित्तीय वर्ष न्यूनतम 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। न्यूनतम जमा राशि डिपॉजिट न करने पर खाते को डिफॉल्‍ट अकाउंट माना जाता है। खाते को रिवाइव करने के लिए डिफॉल्‍ट किए गए हरेक साल के लिए 50 रुपये का डिफॉल्‍ट शुल्क देना होता है। इसे डिफॉल्‍ट किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 250 रुपये के न्यूनतम कॉन्ट्रिब्‍यूशन के साथ देना होगा।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)पीपीएफ नियम 2019 के अनुसार, हर वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। न्यूनतम राशि जमा न करने पर पीपीएफ खाता इनैक्टिव हो जाता है। खाते को रिवाइव करने के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये का डिफॉल्ट शुल्क 500 रुपये की सालाना न्यूनतम राशि के साथ देना होगा।

नेशनल पेंशन सिस्‍टम(एनपीएस)निवेशकों को अपने एनपीएस खातों में हर वित्तीय वर्ष कम से कम 1,000 रुपये जमा करना होता है। इस न्यूनतम रकम को जमा न करने पर खाता फ्रीज हो जाता है।

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फ्रीज खाते को एक्टिव करने के लिए एकमुश्त जमा राशि में न्यूनतम 500 रुपये का कॉन्ट्रिब्‍यूशन दिया जा सकता है। हालांकि, खाते को सक्रिय रखने के लिए प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान जरूरी है।

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