अगर निवेशक 31 मार्च तक फिर से KYC नहीं कराते हैं तो उन्हें 1 अप्रैल से कोई भी म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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नई दिल्ली. अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 31 मार्च की तारीख आपके लिए अहम होने वाली है. क्योंकि, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अपना KYC फिर से कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. ऐसे में अब आपके पास सिर्फ 4 दिन का समय शेष रह गया है. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, सीएएमएस और केफिन टेक्नोलॉजीज की ओर से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को भेजे गए ईमेल के अनुसार, वे म्यूचुअल फंड निवेशक, जिनका केवाईसी किसी भी ‘आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज’ पर आधारित नहीं है. 31 मार्च 2024 से पहले दोबारा अपना KYC कराना होगा.
अगर निवेशक KYC नहीं कराते हैं तो उन्हें 1 अप्रैल से कोई भी म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. चाहे वह एसआईपी, एसडब्ल्यूपी या रेडेमप्शन हो.
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ध्यान रखें यदि आप एमएफडी (रेगुलर प्लान) के माध्यम से निवेश करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर आपको अपना केवाईसी दोबारा करने के बारे में सूचित किया जाएगा. लेकिन, अगर आप स्वयं (डायरेक्ट प्लान में) निवेश कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको यह सूचना मिले.
क्यों कराया जा रहा है फिर से KYC
मनीकंट्रोल ने कुछ म्यूचुअल फंड हाउस से बात की, उनमें से केवल एक ही हाउस ने यह पुष्टि की है कि कुछ निवेशकों को इस बारे में सूचित करने वाले ईमेल/एसएमएस मिले हैं. कुछ म्यूचुअल फंड हाउसों में से एक ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने निवेशकों को ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी है.
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दोबारा से केवाईसी की जरूरत पर प्रतिक्रिया देते हुए एमएफडी और प्लानरुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अमोल जोशी ने कहा कि इन ईमेल के अनुसार, सिक्योरिटी मार्केट के लिए केवाईसी मानदंडों पर सेबी मास्टर सर्कुलर के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पुन: केवाईसी किया जा रहा है.