Windfall Tax: क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स घटाया है.
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सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स 5000 प्रति टन से घटाकर 1300 प्रति टन किया है. दूसरी तरफ, डीजल एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी घटाई है और ATF पर विंडफॉल टैक्स ड्यूटी शून्य से बढ़कर हुई 1 रुपये हुई. नई दरें आज से प्रभावी होंगी.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 3700 रुपये प्रति टन घटाया है. जबकि, डीजल एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी को 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर किया.
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वहीं, ATF पर ड्यूटी शून्य से बढ़कर 1 रुपये हुई. ATF पर पहले कोई ड्यूटी नहीं थी. बता दें, सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है. बाजार में चल रही तेल की कीमतों के आधार पर ही इसकी समीक्षा की जाती है.
क्या है विंडफॉल टैक्स?
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अप्रत्याशित मुनाफा होने पर सरकार की ओर से अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है. इसे ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं.
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विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगता है, जिन्हें बदलते हालात में अचानक काफी फायदा हुआ हो. केंद्र सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर टैक्स लगाया था. भारत के अलावा कई देशों में ऑयल/एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगायाा जाता है.