भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) पर एक करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (LIC Housing Finance) पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों या एनबीएफसी के कामकाजों पर नजर रखती है. जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो केंद्रीय बैंक उस पर जुर्माना लगा सकता है. इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) पर एक करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (LIC Housing Finance) पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जुर्माना ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है. आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी ‘नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021’ के कुछ प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं करने के लिए लगाया गया है.
क्या ग्राहकों पर होगा असर?
दोनों ही मामलों में जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर लगाया गया है. संबंधित ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करने का इरादा नहीं है.
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RBI ने 4 एनबीएफसी के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को रद्द किया
इस बीच, आरबीआई ने 4 नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) को रद्द कर दिया है. इसके बाद ये कंपनियां अब एनबीएफसी का कारोबार नहीं कर सकती हैं.
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5 एनबीएफसी ने लौटाए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
वहीं, 5 अन्य एनबीएफसी- ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फाइनेंस (इंडिया), इनवेल कमर्शियल, मोहन फाइनेंस, सरस्वती प्रॉपर्टीज और क्विकर मार्केटिंग ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लौटा दिया है.