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स्माल सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी? जाने सभी डिटेल्स

आधार कार्ड सभी के पास होना एक तरह से अनिवार्य हो गया है. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ऐसे कई वित्तीय काम हैं जो अधूरे ही रह जाएंगे.

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हालांकि, क्या आप बिना आधार कार्ड के वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSM), सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), आदि जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं? आइये जानते हैं.

वित्त मंत्रालय ने दिया ये बयान

वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल 2023 को साझा की गई अधिसूचना के अनुसार नया खाता खोलने के लिए, UIDAI द्वारा जारी ग्राहक का आधार नंबर पहचान प्रमाण के रूप में अकाउंट आफिस में जमा किया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि ऊपर बताए गए योजनाओं में आप तभी निवेश कर पाएंगे जब आपके पास आधार कार्ड होगा.

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अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह आधार योजना के लिए आवेदन कर सकता है. आधार हासिल करने के बाद आप कोई सेविंग स्कीम अकाउंट खोलने के लिए आवदेन कर सकते हैं. ग्राहक खाता खोलने की तिथि से छह महीने के भीतर अकाउंट आफिस में आधार नंम्बर जमा करना होगा, ऐसा न करने पर आपका खाता तब तक बंद रहेगा जब तक आप ये जमा नहीं कर देते हैं.

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अधिसूचना में मंत्रालय ने यह भी बताया गया है कि पैन कार्ड किन परिस्थितियों में जरूरी है.

1-खाते में शेष राशि किसी भी समय पचास हजार रुपये से अधिक हो

2-किसी भी FY में खाते में अगर सभी डिपॉजिट्स 1 लाख के पार हो जाए

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