नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ईडीएमसी ने एक आदेश जारी किया है. पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने गाजीपुर स्लॉटर हाउस को नवरात्रि के अंतिम 3 दिन तक बंद करने को कहा है.
गाजीपुर स्लॉटर हाउस को नवरात्रि के दौरान आठ अप्रैल से दस अप्रैल तक बंद करने के ईडीएमसी ने आदेश दिए हैं. इस आदेश को पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल की तरफ से नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री पर रोक लगाने के मकसद से जारी किया गया है. अब दिल्ली में सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर बूचड़खाने बंद रहेंगे. जिसके अनुसार अगर लाइसेंस वाली दुकानों ने नियमों को न मानते हुए फिर भी मीट बेचा तो उन पर चालान करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
इस आदेश को जारी करते हुए महापौर ने कहा कि नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री न हो इसलिए आठ से लेकर दस अप्रैल तक तीन दिनों के लिए स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश जारी किया गया है. अगर इसे आदेश के बाद भी पूर्वी निगम क्षेत्र में कहीं भी मीट की अवैध दुकान खुली मिली या उन दुकान पर मीट की ब्रिकी होती दिखी तो उनके खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने के लिए सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिया है.
इससे पहले दक्षिणी नगर निगम ने भी इस तरह का आदेश जारी किया था. जिसके अनुसार मंदिर के आसपास और सड़को पर मीट की दुकानों को बंद करने के लिए कहा था. इसके साथ ही कॉलोनियों में खुलने वाली मीट की दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया था. क्योंकि नवरात्रि के समय पर मंदिर जाने के दौरान मीट की बदबू उपवास रखने वाले लोगों को परेशान करती है. अब दिल्ली में मांस की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद करने के लिए कहा है.