मुंबई, बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को मध्य प्रदेश के गुना में स्थित में गढ़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आगे कमाई की संभावना है।
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आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इस सहकारी बैंक के लगभग 98.4 प्रतिशत जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अपनी जमाकी पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
रद्द हुआ लाइसेंस
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लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा की स्वीकृति और जमा की चुकौती सहित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने से प्रतिबंधित किया गया है। आरबीआई ने सोमवार को कारोबारी घंटे की समाप्ति से लाइसेंस रद करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं न के बराबर हैं।
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गढ़ा सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा।
जमाकर्ताओं को मिलेगा इतना पैसा
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आरबीआई ने कहा है कि प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5,00,000 रुपये तक अपनी जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। 19 दिसंबर, 2022 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त अनुरोध के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 12.37 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।