Gift को लेकर लोगों के मन में सवाल बना रहता है कि क्या ये टैक्स के दायरे में आता है या नहीं। वहीं विरासत में मिली संपत्ति पर कितना टैक्स देना पड़ता है। आइए जानते हैं विस्तार सें…
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। शादी, बर्थडे और अन्य किसी समारोह पर लोगों को रिश्तेदारों और दोस्तों की ओर से पैसों से लेकर महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में कन्फूजन बना रहता है कि क्या उन्हें मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं।
आमतौर पर गिफ्ट को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है।
- मॉनेटरी गिफ्ट – कैश, चेक, डॉफ्ट, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर
- अचल संपत्ति – जमीन, घर, दुकान, फ्लैट और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी
- चल संपत्ति – पेंटिंग, शेयर, बॉन्ड्स , कॉइन, ज्वैलरी आदि।
कब गिफ्ट मिलने पर टैक्स नहीं लगता है?
शादी पर मिलने वाले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। सरकार की ओर से इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। हालांकि, ये नियम दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता और परिजनों की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट पर लागू नहीं होता है। वसीयत के तहत मिलने वाले मॉनेटरी गिफ्ट और प्रॉपर्टी भी पूरी तरह से टैक्स छूट के दायरे में आती है।
गिफ्ट से होने वाली इनकम पर क्या है टैक्स का नियम?
कुछ मामलों में गिफ्ट से होने वाली आय को आपकी इनकम में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने दो लाख रुपये अपने बच्चे या जीवनसाथी के नाम किए हैं और उसने उसे बैंक एफडी में निवेश कर दिया है तो उससे होने वाली राशि को आपकी इनकम में शामिल किया जाएगा।
इसी तरह आपने कोई प्रॉपर्टी अगर अपने वारिस को ट्रांसफर की है और उससे किसी प्रकार की रेंटल इनकम हो रही है तो उसे आपकी कर योग्य आय में जोड़ा जाएगा।
गिफ्ट पर नुकसान होता है तो क्या इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं?
उदाहरण के लिए आपने अपने जीवनसाथी को पांच लाख रुपये चेक से बिजनेस में निवेश करने के लिए दिए हैं और इसके बिजनेस में दो लाख रुपये का नुकसान होता है तो आप करीब एक लाख रुपये अपने आईटीआर में क्लेम करते हैं।