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ITR भरने के बाद कितने दिन में मिल जाएगा रिफंड? विभाग पहले ही बता देता है कितना पैसा वापस मिलेगा

Income Tax Refund : आयकर रिटर्न भरने वाले ज्‍यादातर करदाता अपना रिटर्न सत्‍यापित करने के बाद से ही रिफंड का पैसा वापस मिलने की बाट जोहने लगते हैं. पहले इस काम में 45 दिन तक का समय लग जाता था. अब इनकम टैक्‍स विभाग ने तकनीक के इस्‍तेमाल से प्रोसेसिंग काफी आसान कर दी है और रिफंड का पैसा काफी जल्‍दी मिल जाता है.

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नई दिल्‍ली. साल 2022-23 की कमाई पर इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की शुरुआत हो चुकी है. अब तक 2 करोड़ से ज्‍यादा करदाता अपना रिटर्न दाखिल भी कर चुके हैं और अब रिफंड की बाट जोह रहे हैं. ITR भरने के बाद उसे वैलिडेट करना जरूरी होता है, तभी आपके रिफंड का पैसा प्रोसेस किया जाता है. अक्‍सर टैक्‍सपेयर्स यह सवाल पूछते हैं कि रिटर्न भर दिया और सत्‍यापन कर दिया तो अब कितने दिन में पैसा वापस मिल जाएगा.

रिटर्न भरने और सत्‍यापन के बाद कितने दिन में रिफंड आता है, इसकी सही जानकारी हमने टैक्‍स मामलों के जानकार बलवंत जैन से पूछी तो उन्‍होंने कहा कि अमूमन इस काम में 20 से 25 दिन का समय लग जाता है. हालांकि, केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन का दावा है कि अब रिफंड का समय काफी कम हो गया है. हम रिटर्न भरने के कुछ दिनों के भीतर ही इसकी प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार की मंशा एक दिन के भीतर रिफंड का पैसा भेजने की है.

इस बार कितने दिन में मिल जाएगा पैसा
सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्‍ता का कहना है कि तकनीक के इस्‍तेमाल से अब रिफंड की प्रक्रिया काफी सरल हो गई है. अगर बीते वित्‍तवर्ष की बात जाए तो 80 फीसदी करदाताओं के रिफंड 30 दिन के भीतर जारी कर दिए गए थे. इतना ही नहीं अगर 2022-23 के आईटीआर रिफंड का औसत देखें तो यह 16 दिन रहा था. यानी औसतन 16 दिन के भीतर हर करदाता को रिफंड लौटा दिया गया था. आंकड़ों पर नजर डालें तो इससे पहले 2022-23 में रिफंड वापस आने में औसतन 26 दिन का समय लगता था. विभाग ने 28 जुलाई, 2022 को एक दिन में ही करीब 23 लाख रिटर्न निपटाने का दावा किया था. इस साल भी टैक्‍स रिटर्न का पैसा जल्‍द वापस आने का अनुमान है.

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पहले ही भेज देता है जानकारी
इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से रिफंड को लेकर पहले ही सारी जानकारी दे जाती है. विभाग आपको मैसेज भेजकर या फिर ईमेल के जरिये पहले ही बता देता है कि कितनी आपकी टैक्‍स देनदरी है या फिर कितना पैसा आपको रिफंड मिलेगा. इसके अलावा आप चाहें तो इनकम टैक्‍स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अपने रिफंड का स्‍टेटस देख सकते हैं. सत्‍यापन के बाद विभाग की पहली प्राथमिकता टैक्‍स के पैसे को वापस करने की रहती है. अगर आपको मेल के इनबॉक्‍स में इसकी जानकारी न दिखे तो स्‍पैम (Spam) फोल्‍डर में भी मेल को चेक किया जा सकता है.

क्‍या संदेश भेजता है विभाग
किसी भी करदाता का इनकम टैक्‍स रिटर्न भरे जाने के बाद विभाग उसकी पड़ताल करता है. प्रोसेसिंग के बाद लगता है कि आपकी ओर से रिफंड के लिए किया गया दावा सही है तो इसकी जानकारी एसएमएस या फिर ई-मेल के जरिये आपको मिल जाएगी. विभाग इनकम टैक्‍स की धारा 143 (1) के तहत एक नोटिस जारी करता है. इसमें इस बात की पूरी डिटेल होती है कितना टैक्‍स बना और कितना आपको चुकाना पड़ेगा. इस नोटिस में आपकी कमाई पर काटे गए टैक्‍स और रिटर्न भरने पर मिलने वाली राशि का जिक्र होता है.

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कैसे मिलता है रिफंड का पैसा
इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट पर आपसे पहले ही अपनी बैंक डिटेल साझा करने की अपील की जाती है. आईटीआर भरने से पहले चेक कर लें आपकी बैंक डिटेल सही है या नहीं. इसी बैंक खाते में इनकम टैक्‍स विभाग रिफंड का पैसा डालता है. इसके लिए आयकर डिपार्टमेंट ने एसबीआई को तैयार किया है. इसका मतलब है कि आपके रिफंड का पैसा एसबीआई की ओर से भेजा जाता है. कुछ मामलों में डाक द्वारा चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के जरिये भी आपके रिफंड का पैसा भेजा जाता है.

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