All for Joomla All for Webmasters
बिज़नेस

LIC Unclaimed Amount: एलआईसी में लावारिस तो नहीं पड़ा है आपका पैसा? ऐसे ऑनलाइन करें पता

lic

LIC Unclaimed Amount एलआईसी में आप आसानी से अपने अनक्लेम्ड राशि का घर बैठे ही ऑनलाइन पता लगा सकते हैं। जब भी 10 सालों तक बीमा राशि को लेकर कोई दावा नहीं करता है तो उसे सिनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर यहां भी 25 सालों तक कोई इसे क्लेम नहीं करता है तो ये केंद्र सरकार के पास जमा करा दिया जाता है।

ये भी पढ़ें– Hyundai Exter: एक लीटर पेट्रोल में 27 KM दौड़ेगी देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कार, जानिए वेरिएंट वाइस कीमतें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी (LIC) में अपने पॉलिसीधारकों और उनके आश्रितों को सुविधा देती है कि वे आसानी से ऑनलाइन डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, प्रीमियम रिफंड या फिर किसी और प्रकार की अनक्लेम्ड राशि को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

LIC में अनक्लेम्ड राशि पता करने के लिए कौन-से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

LIC की पॉलिसी नंबर

पॉलिसी होल्डर का नाम

जन्मतिथि

पैन कार्ड

ये भी पढ़ें– Hero MotoCorp की बाइक और स्कूटर आज से हुए महंगे, ग्राहकों को देनी होगी इतनी ज्यादा रकम

कैसे LIC की वेबसाइट पर चेक करें अनक्लेम्ड अमाउंट?

अगर आप एलआईसी में अपनी पॉलिसी से जुड़ा कोई अनक्लेम्ड अमाउंट चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एलआई की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। https://customer.onlinelic.in/LICEPS/portlets/visitor/unclaimedPolicyDues/UnclaimedPolicyDuesController.jpf

फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी भरकर सबमिट करनी होगी। इसके बाद अगर आपका कोई अनक्लेम्ड अमाउंट निकल कर आता है तो उसे क्लेम कर सकते हैं। इसके केवआईसी के साथ कुछ संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

ये भी पढ़ें– अगस्त 2023 में लॉन्च होने जा रही है 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी, जानें- क्या होता है इथेनॉल जिससे सड़क पर दौड़ेगी आपकी गाड़ी?

कब किसी पॉलिसी को अनक्लेम्ड माना जाता है?

कोई भी पॉलिसीहोल्डर या आश्रित सिनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (SCWF) में पैसा ट्रांसफर होने के 25 साल तक उसे क्लेम कर सकता है। फाइनेंस एक्ट 2015 की धारा 126 के मुताबिक, अगर SCWF में पैसा पर 25 साल में क्लेम नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार के पास फंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसे अनक्लेम्ड मान लिया जाता है।

ये भी पढ़ें– Foxconn से करार टूटने के बाद 3 प्रतिशत लुढ़का वेदांता का शेयर, ज्वाइंट वेंचर में पूरी हिस्सेदारी खरीदेगी कंपनी

क्या है अनक्लेम्ड पॉलिसी के नियम?

अगर बीमा कंपनी के पास किसी पॉलिसी को लेकर 10 साल तक कोई क्लेम नहीं आता है तो उस पैसे को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस फंड का उपयोग सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए किया जाता है।

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top