Raksha Bandhan 2023: जैसा कि सभी जानतें हैं कि रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) एक खास त्योहार है, जिसमें भाई-बहन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं… आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या आपको रक्षाबंधन पर मिलने वाले गिफ्ट पर भी टैक्स (Income Tax) देना होगा. आजकल देखा जाता है कि भाई-बहन को तोहफे के रूप में कैश देने (Tax on Gifts) का प्रचलन काफी ज्यादा है. अगर इस बार आपने भी अपनी बहन को राखी पर ज्यादा कैश दिया है तो जान लें कि इस पर इनकम टैक्स का नियम क्या है?
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कितनी राशि पर लगता है टैक्स?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति अपने सगे भाई-बहन को गिफ्ट देता है यानी जिससे उनका खून का रिश्ता है, ऐसे व्यक्ति को दिए गए गिफ्ट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है. ऐसी स्थिति में आप अपनी बहन को कितनी भी राशि दे सकते हैं. इसकी कोई भी लिमिट तय नहीं है.
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संभाल कर रखना होगा बैंक स्टेटमेंट
एक्सपर्ट का मानना है कि अगर गिफ्ट की राशि 2 लाख रुपये से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आपको इसकी बैंकिंग डिटेल्स को संभालकर रखना होगा. अगर आपके पास में डिटेल्स होंगी तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी. एक्सपर्ट के मुताबिक, खून के रिश्ते को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में या फिर किसी अन्य सोर्स से मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स लगता है. यह टैक्स इनकम टैक्स की धारा 56(2)(x) के तहत लगता है.
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डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स
आप अपनी बहन को स्टॉक्स भी गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें आपको किसी भी तरह के इनकम टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है. आप अपने खाते से अपनी बहन के डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं.
क्या शादी में मिलने वाले गिफ्ट पर लगता है टैक्स?
इसके साथ ही आपको बता दें कि शादी में परिवार वालों, दोस्तों या फिर रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट भी टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन इसकी राशि 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इससे ज्यादा राशि वाले गिफ्ट पर आपको टैक्स देना होता है.