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नौकरी पेशा लोगों के लिए आई बेहद जरूरी खबर, डीटेल्स अपडेट करने के लिए EPFO ने जारी की नई प्रॉसेस

EPF Subscribers Details Update: इम्प्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स को डीटेल्स को सही करने या उन्हें फिर से अपडेट करने के लिए एक नई प्रॉसेस जारी किया है.

EPFO की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि EPF सब्सक्राइबर्स के नाम, जन्मतिथि और लिंग सहित कई अन्य डीटेल्स को सही करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया गया है.

नई प्रक्रिया से EPF सब्सक्राइबर के लिए प्रोफाइल डीटेल्स को अपडेट करना काफी सरल हो जाएगा. इस दौरान क्लेम्स को प्रॉसेस करते समय रिजेक्शन के साथ-साथ डेटा मिसमैच के कारण होने वाले फ्रॉड से भी बचा जा सकेगा.

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किन डीटेल्स को अपडेट किया जा सकेगा?

EPFO द्वारी जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, 11 डीटेल्स को सही या अपडेट किया जा सकेगा, जिनमें शामिल हैं –

  • नाम (Name)
  • लिंग (Gender)
  • जन्म तिथि (Date of birth)
  • पिता का नाम (Father’s name)
  • संबंध (Relationship)
  • मार्शल स्थिति (Martial status)
  • जॉइन होने की तिथि (Date of joining)
  • छोड़ने का कारण (Reason for leaving)
  • छोड़ने की तिथि (Date of leaving)
  • राष्ट्रीयता (Nationality)

EPF अकाउंट में आधार नंबर बदलने के लिए कैसे अप्लाई करें?

  • सर्कुलर के मुताबिक, EPF अकाउंट होल्डर्स प्रोफाइल डीटेल्स को सही करने के लिए सब्सक्राइबर सेवा पोर्टल पर अपनी अप्लिकेशन सबमिट कर सकते हैं. इसके साथ जरूरी डाक्यूमेंट्स भी सब्सक्राइबर सेवा पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जो भविष्य में रेफरेन्स के लिए सर्वर पर रखे जाएंगे.
  • वहीं, EPF सब्सक्राइबर को अपने अकाउंट में किए गए बदलावों को इंप्लॉयर की तरफ से भी वैलिडेट कराना जरूरी होगा.
  • सर्कुलर के अनुसार, EPF अकाउंट होल्डर की तरफ से की गई रिक्वेस्ट इंप्लॉयर के लॉगिन में भी दिखाई देगा.इसके अलावा, इंप्लॉयर की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ऑटोमैटिक ईमेल भेजा जाएगा.
  • EPF सब्सक्राइबर केवल उन्हीं सब्सक्राइबर अकाउंट्स के डेटा को सही करवा सकते हैं, जो वर्तमान इंप्लॉयर द्वारा तैयार किए गए हैं.
  • किसी भी इंप्लॉयर के पास अन्य या पिछले संस्थाओं से संबंधित सब्सक्राइबर अकाउंट्स के लिए बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं होगा.

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अपडेट करने के लिए यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें

  • सब्सक्राइबर सेवा पोर्टल पर जाएं और अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.
  • लॉग इन करने के बाद, ‘Joint Declaration (JD)’ टैब पर क्लिक करें. यूआईडीएआई से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा.
  • ओटीपी दर्ज करें और एक Joint declaration form स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • इस लिस्ट में मांगे गए डाक्यूमेंट्स के साथ जरूरी डीटेल्स सबमिट करें.

EPF अकाउंट होल्डर की तरफ से रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद इंप्लॉयर को भी इसे वेरीफाई करना होगा. इंप्लॉयर अपने रिकॉर्ड से जानकारी को चेक करेगा. यदि यह मैच करता है तो जॉइंट डिक्लेरेशन अप्लिकेशन को अपडेशन के लिए ईएफपीओ (EPFO) कार्यालय को भेज दिया जाएगा. यदि कोई जानकारी छूट गई है या कमी है तो अप्लिकेशन EPF सब्सक्राइबर को वापस भेज दिया जाएगा. यह EPF सब्सक्राइबर के EPFO अकाउंट पर दिखाई देगी.

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अप्लाई करने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स क्या हैं?

नाम और लिंग जैसी डीटेल्स सही करने के लिए आधार जरूरी होगा. छोटे-मोटे अपडेशन के लिए आधार के साथ एक और डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि अपलोड करना होगा. यदि EPF सब्सक्राइबर की मृत्यु हो गई है, तो नाम सुधार के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों की तरफ से मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा. बड़े सुधार के लिए आधार के साथ दो और डाक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. इसके अलावा EPF अकाउंट में जन्म तिथि को सही करने के लिए EPF सब्सक्राइबर की तरफ से जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आधार जमा किया जा सकता है.

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