कई सामान ऐसे होते हैं, जो कि विदेशों में हमें सस्ते दामों पर मिलते हैं. विदेश में कई जगह सोना भी सस्ता मिलता है. ऐसे में अगर आप बाहर से भारत में सोना लाने की सोच रहे हैं तो जानिए इंडियन कस्टम रूल के बारे में.
देश में शॉपिंग कर सोना लाने के लिए नियम तय किए गए हैं. देश में सोने के सिक्के गहने आदि लाने को बड़ी सख्ती से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम ने गाइड फॉर ट्रैवलर्स जारी की गई है. इसमें आपको बताया गया है कि विदेश से आप कितना सोना ला सकते हैं. सोना एक बेहद कीमती धातु है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इसके आयात को मैनेज करता है. इसलिए व्यक्तिगत सोना लाने के लिए कुछ नियम तय हैं.
ये है ड्यूटी चार्ज
1. यात्रियों को इस पर लगने वाली ड्यूटी कनवर्टिबल करेंसी में देना होता है.
2. गोल्ड बार, तोला बार जिस पर मैन्युफैक्चर का नाम सीरियल नंबर लिखा होता है, 12.5 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देना होता है.
3. अन्य प्रकार के गोल्ड जैसे कि पत्थरों या मोतियों से जड़े गहनों के अलावा 12.5 प्रतिशत ड्यूटी के साथ 1.25% समाज कल्याण सरचार्ज लगाया जाता है.
सोने की ये दरें उन भारतीय पासपोर्ट धारकों और भारतीय मूल के यात्रियों पर लागू होती हैं जिन की भारत में रुकने की अवधि 6 महीने से अधिक होती है. इसके अलावा 38.5 प्रतिशत पर सीमा शुल्क की सामान्य डर वसूल की जाती है.
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शुल्क की दरें हैं अलग-अलग
एक साल से ज्यादा समय के लिए जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, वो भारत आने पर सीमा शुल्क मुक्त भत्ता का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन ये रेट अलग-अलग होते हैं. आदमी के लिए 50 हजार रुपए और महिला के लिए 1 लाख रुपए तक तय है.