Cryptocurrency News Today: जीएसटी ( Goods And Services Tax) लगाने को लेकर चर्चा होने की संभावना है और उस बैठक में 28 फीसदी स्लैब में क्रिप्टोकरेंसी को रखे जाने पर फैसला लिया जा सकता है.
GST On Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाने और सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस ( TDS) लगाने के बाद क्रिप्टोकरेंसी को जीएसटी ( Goods And Services Tax) के दायरे में लाने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी और उससे जुड़े सर्विसेज ( Services) पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें- Income Tax Notice: क्या आपने भी की है ये गलती? तो घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस, जान लीजिए
अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय संभव
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक मई महीने में होने के आसार है. जिसमें क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर जीएसटी ( Goods And Services Tax) लगाने को लेकर चर्चा होने की संभावना है और उस बैठक में 28 फीसदी स्लैब में क्रिप्टोकरेंसी को रखे जाने पर फैसला लिया जा सकता है. फिलहाल क्रिप्टो एक्सचेंजों ( Crypto Exchanges) को अपनी सर्विसेज देने के लिए 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है.
कमिटी लेगी फैसला
जीएसटी काउंसिल ने एक कमिटी बनाई है जो क्रिप्टोकरेंसी और उससे जुड़े सर्विसेज पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने जाने को लेकर चर्चा कर फैसला लेगा. इस कमिटी में फैसला लिए जाने के बाद इसे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा.
ये भी पढ़ें- IRCTC News: रेलवे की नई ‘भारत गौरव’ ट्रेनें आपके सफर को बनाएंगी खास, जानिए क्या हैं इनकी खूबियां
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स की मार!
बहरहाल एक अप्रैल 2022 से क्रिप्टोकरेंसी के मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान लागू हो चुका है. एक जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में. जब से 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान लागू हुआ है तब से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को लेकर उत्साह घटा है. टीडीएस लगने के बाद से ये और घट सकता है. लेकिन क्रिप्टोकरेंसी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया गया तो क्रिप्टो इंडस्ट्री की मुश्किलें और बढ़ सकती है.