All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

PFRDA: पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! NPS के तहत मिलेगा ‘गारंटीड रिटर्न’, जानिए सरकार का प्लान

rupees

NPS Assured Return Scheme: पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. PFRDA ने पहली बार मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम को साकार करने के लिए सलाहाकारों की नियुक्ति के साथ इसकी शुरुआत कर दी है. आइए जानते हैं डिटेल्स. 

NPS Assured Return Scheme: देश के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, पेंशन रेगुलेटर PFRDA, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS) लेकर आने वाला है. इस योजना के पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं सरकार की इस खास योजना के बारे में. 

ये भी पढ़ेंNew Wage Code: साल में कितनी छुट्टियां? EPF और ग्रेच्युटी में क्या होगा? नए श्रम कानून कब से लागू होने वाले हैं? यहां जानिए

PFRDA नियुक्त करेगा सलाहकार

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस स्कीम को डिजाइन करने के लिए सलाहकारों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) से सुझाव मंगवाए हैं. इससे पहले PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतिम दास बंद्योपाध्याय ने कहा था कि ‘इस बारे में पेंशन फंड्स और एक्चुरियल फर्मों (Actuarial Firms) से बातचीत चल रही है.

PFRDA कानून के तहत एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति है. पेंशन फंड योजनाओं के तहत मैनेज किए जा रहे फंड को मार्क-टू-मार्केट (Marked-to-Market) किया जाता है और इसमें कुछ उतार-चढ़ाव होते रहते हैं. इनका मूल्यांकन बाजार की स्थिति को देखकर होता है.’

ये भी पढ़ेंRBI Imposes Penalty: RBI ने इन तीन बैंकों पर लगाया बड़ा जुर्माना; इनमें से क‍िसमें है आपका अकाउंट?

जानिए क्या करेंगे सलाहकार?

PFRDA के RFP ड्राफ्ट के अनुसार, एनपीएस के तहत गारंटीड रिटर्न वाली योजना तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति से PFRDA और सर्विस प्रोवाइडर के बीच प्रिंसिपल-एजेंट संबंध नहीं बनना चाहिए. PFRDA एक्ट के निर्देशों के मुताबिक, NPS के तहत सब्सक्राइबर एक ऐसी स्कीम चुनें जो ‘मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न’ दे, इस तरह की योजना को रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड पेंशन फंड द्वारा पेश करना होगा. इस तरह सलाहकारों काम पेंशन फंड द्वारा मौजूदा और संभावित सब्सक्राइबर्स के लिए ‘मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न’ योजना तैयार करना होगा.

जानिए क्या है NPS

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को NPS को अनिवार्य रूप से लागू किया था. इसके बाद सभी राज्यों ने NPS को अपने कर्मचारियों के लिए अपना लिया. साल 2009 के बाद इस योजना को निजी सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से रेग्युलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम में 18 से 60 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top