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Post Office:सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए नई डिजिटल सर्विस, घर बैठे मैनेज कर सकेंगे अकाउंट- ये रहा प्रॉसेस

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अकाउंट को डिजिटली मैनेज करने के लिए DOP इंटरनेट पर लॉग-इन कर यूजर्स जनरल सर्विस के तहत PPF अकाउंट ओपन या क्लोज कर सकेंगे. यूजर्स केवल अपने ही नाम से PPF खाता खोल सकता है.

पोस्ट ऑफिस बैंक ने अपने सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स (POSB) के लिए नई डिजिटल सर्विस दी है. इसके तहत यूजर्स डीओपी इंटरनेट बैंकिंग (DOP Internet Banking) के जरिए PPF खातों को मैनेज कर सकते हैं. यानी  PPF खाता खोलना हो या मैच्योरिटी पूरी होने के बाद खाता बंद करना हो, यह सब कुछ घर बैठे किया जा सकेगा.

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अकाउंट को डिजिटली मैनेज करने के लिए DOP इंटरनेट पर लॉग-इन कर यूजर्स जनरल सर्विस के तहत PPF अकाउंट ओपन या क्लोज कर सकेंगे. यूजर्स केवल अपने ही नाम से PPF खाता खोल सकता है.  हालांकि, PPF अकाउंट होल्डर उन्हें ही नॉमिनी बना सकेंगे, जो उसके POSB अकाउंट से जुड़ा है. अगर आप DOP इंटरनेट बैंकिंग यूजर हैं और अपना PPF अकाउंट घर बैठे ओपन करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें….

स्टेप-1:DOP इंटरनेट बैंकिंग पर लॉग-इन करें
स्टेप-2:अब जनरल सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करें
स्टेप-3:सर्विस रिक्वेस्ट पर जाएं
स्टेप-4:न्यू रिक्वेस्ट विकल्प को चुनें
स्टेप-5:PPF अकाउंट पर क्लिक करें
स्टेप-6:Open a PPF Account पर क्लिक करें
स्टेप-7:पहली बार न्यूनतम 500 रुपये जमा और अधिकतम 50 के मल्टीपल में  1,50,000 रुपए तक जमा कर अकाउंट शुरू कर सकते हैं

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स्टेप-8:PPF अकाउंट को उस पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट (POSB) से लिंक करें जिससे आपके PPF अकाउंट में आसानी से ऑटोमैटिक ट्रांसफर हो सके
स्टेप-9:पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के संबंधित नियम और शर्तों को पढ़कर Click Here बटन दबाएं
स्टेप-10:Submit online बटन पर क्लिक करें
स्टेप-11:ट्रांजैक्शन पासवर्ड भरकर सबमिट कर दें
स्टेप-12:View/Download Deposit Receipt पर क्लिक कर प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें
स्टेप-13:डिटेल की मदद से अपना फाइनल स्टेटस देख लें

क्या है पब्लिक प्रोविडेंट फंड?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) या PPF देश में सबसे लोकप्रिय और लंबी अवधि के निवेशों में से एक है. यह निवेश का एक सुरक्षित विकल्प है, जो निवेशकों को स्थायी और आकर्षक रिटर्न की गारंटी देता है. पीपीएफ सरकार द्वारा समर्थित, ज्यादा यील्ड्स वाली स्मॉल सेविंग्स स्कीम है. इसका मकसद रिटायरमेंट के बाद निवेशकों के लिए लंबी अवधि की रकम तैयार करना होता है. पीपीएफ निवेश के टैक्स फ्री माध्यम के तौर पर भी काम करती है. 

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