पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) में आवंटन को 66 फीसदी तक बढ़ाना घर खरीदने के लिए एक और पॉजिटिव फैक्टर है. इससे होम लोन लेने और ईएमआई का भुगतान करने पर दबाव कम होने की संभावना है.
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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को देश का आम बजट (Union Budget 2023) पेश किया. इस बार के बजट में कई कई बड़े ऐलान किए गए हैं. बजट में सबसे बड़ी राहत टैक्सपेयर्स को दी गई है. बजट में घोषित नए इनकम टैक्स स्लैब से वेतनभोगी व्यक्तियों के हाथों में ज्यादा पैसे आ सकेंगे, जिससे घर खरीदारों की मांग बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) में आवंटन को 66 फीसदी तक बढ़ाना घर खरीदने के लिए एक और पॉजिटिव फैक्टर है. इससे होम लोन लेने और ईएमआई का भुगतान करने पर दबाव कम होने की संभावना है.
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बुधवार को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना के लिए आउटले को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया. संशोधित नई इनकम टैक्स व्यवस्था (New Income Tax Regime) इस बजट के लिए शोस्टॉपर थी. वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत छूट की सीमा को 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया. इससे पहले पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं में इनकम पर छूट की सीमा 5 लाख रुपये थी.
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टैक्स स्लैब की संख्या में बदलाव
नए रिजीम में टैक्स स्लैब की संख्या में भी बदलाव देखने को मिला है. अब इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपये तक का कर दिया गया है. नए टैक्स स्लैब बदलावों के तहत 3 लाख के वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, जबकि 3 लाख से 6 लाख तक के वेतन पर 5 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. 6 लाख से 9 लाख पर 10 फीसदी की दर, 9 लाख से 12 लाख पर 15 फीसदी, 12 लाख से 15 लाख पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक वेतन पर 30 फीसदी की दर से टैक्स वसूला जाएगा. इसके अलावा अधिकतम सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी पर कर दिया गया है.
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होम बायर्स को ऐसे होगा फायदा
मिंट से बात करते हुए आईएमजीसी के चीफ रिस्क ऑफिसर श्रीकांत श्रीवास्तव बताते हैं कि पीएम आवास योजना में 79 हजार करोड़ रुपये के आवंटन से होम बायर्स को किफायती घर खरीदने में सहायता मिल सकेगी. इस पहल से रियल स्टेट इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिल सकेगा. इसके अलावा शहरी ढांचे के विकास के लिए भी फंड में इजाफा किया गया है जिस वजह से भी रियल स्टेट सेक्टर के डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा श्रीवास्तव का यह मानना भी है कि नए टैक्स रिजीम होम बायर्स के पक्ष में है जो कि जटिल टैक्सेशन को सरल भी करेगा.