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ITR Form For FY2022-23: सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को किया नोटिफाई

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ITR Form For FY2022-23: सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले से सरल कर दिए गए हैं.

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ITR Form For FY2022-23: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों हेतु आईटीआर भरने के लिए फॉर्म को अधिसूचित किया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 10 फरवरी की तारीख वाली एक अधिसूचना के माध्यम से आईटीआर फॉर्म 1-6, आईटीआर-वी (प्रमाणीकरण फॉर्म) और आईटीआर पावती प्रपत्र को अधिसूचित किया है.

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2023-24 (2022-23 में हुई आय के लिए) के आयकर रिटर्न फॉर्म को बहुत जल्दी अधिसूचित कर दिया है, जिससे करदाताओं को अपनी आय के रिटर्न तैयार करने में मदद मिलेगी.  पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिसूचित हुए थे.

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बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले से सरल कर दिए गए हैं.

ITR-1 और ITR-4 सरल रूप हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं को पूरा करते हैं.

ITR-1 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है. ITR-4 व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले और व्यवसाय और पेशे से आय वाले फर्मों द्वारा दायर किया जा सकता है.

जबकि ITR-2 आवासीय संपत्ति से आय वाले लोगों द्वारा दायर किया जाता है, ITR-3 पेशेवरों द्वारा दायर किया जाता है. ITR-5 और ITR-6 LLP और व्यवसायों द्वारा दायर किए जाते हैं.

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गौरतलब है कि 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफाल्ट के तौर पर रखने की बात कही थी. हालांकि, पुरानी व्यवस्था को भी बनाए रखा जाएगा, लेकिन पुरानी व्यवस्था अब विकल्प के तौर पर रहेगी. इसके साथ ही वित्तमंत्री ने टैक्स स्लैब में भी बदलाव करते हुए अब लाख तक की सालाना इनकम करने वालों को शून्य टैक्स देना पड़ेगा.

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