यूजीसी विनियम 2023 (Institutions deemed to be Universities) 2019 के दिशा-निर्देशों की जगह लेंगे। इन गाइडलाइन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप संशोधित किया गया है। इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ट्वीट भी किया है।
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एजुकेशन डेस्क। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में यूजीसी (Institutions Deemed to be Universities) रेगुलेशन 2023 लॉन्च किया है। इस दौरान डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड को सरल बनाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि पहले उच्च शिक्षा संस्थान,जो 20 वर्ष से कम पुराने हैं, वे डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करने के पात्र थे। हालांकि, अब संशोधित निर्देशों में बहु-विषयक इसे NAAC ग्रेडिंग, NIRF रैंकिंग और NBA ग्रेडिंग से बदल दिया है। वहीं, यूजीसी विनियम, 2023 (Institutions deemed to be Universities) 2019 के दिशा-निर्देशों की जगह लेंगे। इन गाइडलाइन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप संशोधित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक ट्वीट भी किया गया है।
इस अवसर पर बोलते हुए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि संशोधित दिशानिर्देश कई और गुणवत्ता केंद्रित विश्वविद्यालयों को पारदर्शी तरीके से डीम्ड विश्वविद्यालय बनाने की सुविधा प्रदान करेंगे।इस मौके पर यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे।