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NPS से पैसे निकालना अब हुआ और भी आसान, जानें ऑनलाइन निकासी का क्या है प्रोसेस?

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प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल करने की सुविधा दी गई है. एनपीएस मेंबर अपने द्वारा किए गए योगदान के 25 फीसदी से अधिक हिस्से की निकासी का विकल्प चुन सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट करना भी बहुत आसान है. नई दिल्ली. नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS के मेंबर्स के लिए पार्शियल विड्रॉल का प्रोसेस अब और भी आसान हो गया है. कर्मचारी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जरूरत के समय अपने एनपीएस अकाउंट से पैसे निकालने की छूट दी गई है. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल करने की सुविधा नहीं दी गई है.

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दरअसल, कोविड-19 महामारी के समय पेंशन नियामक (PFRDA) ने जनवरी 2021 में एनपीएस मेंबर्स को सेल्फ डेक्लरेशन के जरिए एनपीएस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल करने की व्यवस्था की थी. लेकिन साल 2023 की शुरुआत से ही सरकारी कर्मचारियों के लिए इस सुविधा को बंद कर दिया गया है. एनपीएस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल के नियम पेंशन नियामक (PFRDA) के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर यानी गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले कॉर्पोरेट मेम्बर्स अपने एनपीएस अकाउंट से समय से पहले पैसों की निकासी कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें संबंधित शर्तों को पूरा करना होगा.

नियामक ने कहा कि एनपीएस निजी क्षेत्र से जुड़े सभी नागरिक और कॉर्पोरेट ग्राहक इस प्रक्रिया का उपयोग करना जारी रख सकते हैं. वहीं केंद्र सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी पार्शियल विड्रॉल की सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं. PFRDA ने 1 जनवरी 2023 से अपने नियमों में फिर से बदलाव कर दिया है.

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पार्शियल विड्रॉल के लिए ये हैं शर्तें
कॉर्पोरेट सेक्टर के मेम्बर्स को एनपीएस में शामिल होने की तारीख और प्रान जेनरेट होने की तारीख से कम से कम तीन साल की अवधि के लिए एनपीएस में रहना अनिवार्य है. एनपीएस सदस्य स्कीम में योगदान की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार ही पार्शियल विड्रॉल की अनुमति होगी. वहीं कोई भी एनपीएस मेम्बर अपने द्वारा किए गए योगदान के 25 फीसदी से अधिक निकासी का विकल्प चुन सकता है.

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
एनपीएस मेम्बर्स के लिए पार्शियल विड्रॉल का ऑनलाइन प्रोसेस काफी आसान है. इसके लिए एनपीएस मेम्बर्स अपनी आईडी और पासवर्ड के रूप में मिले प्रान (PRAN) के साथ लॉग इन करके सीआरए सिस्टम (www.cra-nsdl.com) में ऑनलाइन पार्शियल विड्रॉल के लिए अनुरोध कर सकते हैं. इसके बाद कंटीन्यूशन एंड विड्रॉल मेनू के तहत टियर पार्शियल विड्रॉल के विकल्प को चुनें. यहां आपको निकासी का कारण और जितने फीसदी अमाउंट विड्रॉ करना है, उसे दर्ज करना होगा. रिक्वेस्ट करने के दौरान मेम्बर के बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा. इसके बाद पार्शियल विड्रॉल के लिए सेल्फ-डिक्लेरेशन के साथ ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

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